SEBI Deadline: 30 सितंबर से पहले करें ये काम, वरना बंद हो जाएगा Demat Account

सेबी ने ये कदम इसलिए उठाया है ताकि बाद में किसी की मृत्यु या दुर्घटना होने के बाद नॉमिनी को वो शेयर या फंड्स दिए जा सके। क्योंकि बाद में अगर क्लेम में कोई दिक्कत होगी तो इसके लिए सेबी या ब्रोकर जिम्मेदार नहीं होगा।

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म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए नॉमिनी फाइल करने के लिए 30 सितंबर की डेडलाइन है
म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए नॉमिनी फाइल करने के लिए 30 सितंबर की डेडलाइन है

By BT बाज़ार डेस्क:

30 सितंबर से पहले आपको एक काम करना होगा वरना आपका म्युचुअल फंड और डीमैट अकाउंट बंद हो जाएगा। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने कहा है कि सभी डीमैट अकाउंट होल्डर्स और म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए नॉमिनी फाइल करने के लिए 30 सितंबर की डेडलाइन है। उसका पालन करें वरना सेबी सभी डीमैट अकाउंट्स को बंद कर देगा। इससे पहले नॉमिनी एड करने की कटऑफ तारीख 31 मार्च, 2023 थी जिसे बाद में बढ़ाकर 30 सितंबर किया गया था।

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सेबी ने ये कदम इसलिए उठाया है ताकि बाद में किसी की मृत्यु या दुर्घटना होने के बाद नॉमिनी को वो शेयर या फंड्स दिए जा सके। क्योंकि बाद में अगर क्लेम में कोई दिक्कत होगी तो इसके लिए सेबी या ब्रोकर जिम्मेदार नहीं होगा। नॉमिनी का मतलब वह व्यक्ति है जो संबंधित व्यक्ति के अचानक निधन पर वह निवेश राशि पाने का हकदार होगा।

नॉमिनी एड करने की कटऑफ तारीख 31 मार्च, 2023 थी जिसे बाद में बढ़ाकर 30 सितंबर किया गया था

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