Diwali पर गिफ्ट लिए या दिए हैं तो Tax देने के लिए तैयार हो जाइये!

दिवाली पर तोहफों के लेन देन का चलन काफी पुराना है। लेकिन क्या आपको पता है कि इन गिफ्ट्स पर टैक्स भी देना पड़ सकता है। आयकर नियमों के मुताबिक एक तय रकम से महंगे गिफ्ट पर टैक्स लगता है। इसमें केवल नजदीकी रिश्तेदारों से मिले तोहफों पर छूट का प्रावधान है।

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By Harsh Verma:

दिवाली पर तोहफों के लेन देन का चलन काफी पुराना है। लेकिन क्या आपको पता है कि इन गिफ्ट्स पर टैक्स भी देना पड़ सकता है। आयकर नियमों के मुताबिक एक तय रकम से महंगे गिफ्ट पर टैक्स लगता है। इसमें केवल नजदीकी रिश्तेदारों से मिले तोहफों पर छूट का प्रावधान है।

त्यौहारों का मौसम आते ही गिफ्ट्स का दौर शुरू हो जाता है। दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों से लोगों को खूब गिफ्ट्स मिलते हैं, जो प्यार और शुभकामनाओं का संदेश देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन गिफ्ट्स पर भी टैक्स का नियम लागू होता है? जिन गिफ्ट्स पर टैक्सेशन के नियम हैं उनके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। गिफ्ट्स पर टैक्स किस तरह लगता है और किन परिस्थितियों में ये टैक्स-फ्री होते हैं ये जानकारी भी होना काफी जरुरी है।

गिफ्ट्स पर टैक्स का मूल नियम - धारा 56(2)(x)

भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 56(2)(x) के तहत जो भी व्यक्ति या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी HUF गिफ्ट के तौर पर पैसे, प्रॉपर्टी या दूसरे आइटम्स हासिल करते हैं, वो 'दूसरे स्रोतों से आय' के रूप में टैक्सेबल होता है। इसका मतलब है कि कुछ तरह के गिफ्ट्स को इनकम में जोड़कर उनपर टैक्स लगाया जाता है।

Monetary GIFTS पर टैक्सेशन

अगर किसी व्यक्ति को एक वित्तीय साल में 50 हजार रुपये से ज्यादा कीमत के गिफ्ट मिलते हैं, तो वो टैक्सेबल हो जाता है। हालांकि, भाई-बहन, माता-पिता, बच्चे और जीवनसाथी से मिले हुए गिफ्ट टैक्स-फ्री होते हैं।

गैर-रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट्स पर टैक्स

दोस्तों और रिश्तेदारों के अलावा दूसरे लोगों से मिलने वाले गिफ्ट्स टैक्सेबल होते हैं। नियमों के मुताबिक अगर उनकी कुल वैल्यू 50 हजार रुपये से ज्यादा है तो उनपर टैक्स लगेगा। दोस्त इनकम टैक्स की परिभाषा में रिश्तेदार नहीं माने जाते इसलिए उनसे मिले 50 हजार रुपये से ज्यादा के गिफ्ट्स टैक्सेबल होंगे। 

विशेष मौकों पर मिलने वाले टैक्स-फ्री गिफ्ट्स

कुछ खास मौकों जैसे शादी के समय या विरासत में मिले हुए गिफ्ट्स पर टैक्स नहीं लगता। इस तरह के गिफ्ट्स को पूरी तरह टैक्स-फ्री रखा गया है क्योंकि ये जीवन के खास अवसरों से जुड़े होते हैं।

किन गिफ्ट्स पर लगेगा टैक्स?

जिन एसेट्स को टैक्स के दायरे में रखा गया है उनमें आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक

शेयर, ज्वेलरी, सोने-चांदी की चीजें, आर्टवर्क, प्राचीन वस्तुएं और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स जैसे क्रिप्टोकरेंसी और NFTs शामिल हैं। अगर इन गिफ्ट्स की मार्केट वैल्यू 50,000 रुपये से ज्यादा होती है तो ये टैक्सेबल मानी जाती हैं।

Property पर टैक्सेशन के नियम?

अगर किसी को गिफ्ट में जमीन या मकान मिलता है और उसकी कीमत 50 हजार रुपये से ज्यादा है, तो उस पर भी टैक्स लगेगा। लेकिन अगर ये संपत्ति किसी नजदीकी रिश्तेदार से मिली है, तो ये टैक्स-फ्री रहेगी।

कंपनी से मिले गिफ्ट्स या वाउचर पर टैक्स नियम

कंपनी से मिले गिफ्ट्स, वाउचर या बोनस 5 हजार रुपये तक की रकम तक टैक्स-फ्री होते हैं। लेकिन अगर ये रकम 5 हजार रुपये से ज्यादा होती है, तो वो आपके वेतन के तहत टैक्सेबल इनकम मानी जाती है। त्यौहारों और खास मौकों पर मिले गिफ्ट्स पर टैक्सेशन के ये नियम हर व्यक्ति को जानने चाहिए। इस जानकारी के बिना आप अनजाने में ही टैक्सेशन की दिक्कतों में फंस सकते हैं। इसलिए, अगली बार जब भी आपको कोई गिफ्ट मिले, उसकी वैल्यू और सोर्स को जरुर ध्यान रखें।

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