Pradhan Mantri Bima Suraksha Yojana में 20 रूपए में 2 लाख का इंश्योरेंस, 18 से 70 साल का व्यक्ति ले सकता है इसका लाभ

PMSBY का फायदे लेने के लिए आपके पास बैंक अकाउंट होना जरूरी है। एक से ज्यादा बैंक अकाउंट होने पर केवल एक ही बैंक से इस योजना को ले सकते हैं। हर साल 31 मई को 'ऑटो डेबिट' सुविधा के जरिए आपके बैंक अकाउंट से 20 रुपए के प्रीमियम की कटौती की जाएगी।

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Pradhan Mantri Bima Suraksha Yojana में 20 रूपए में 2 लाख का इंश्योरेंस
Pradhan Mantri Bima Suraksha Yojana में 20 रूपए में 2 लाख का इंश्योरेंस

By BT बाज़ार डेस्क:

केंद्र सरकार द्वारा कमजोर वर्ग को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए Pradhan Mantri Bima Suraksha Yojana (PMSBY) चलाई जा रही है। इसमें 20 रुपए सालाना यानी 2 रुपए महीने से भी कम के खर्च पर 2 लाख रुपए तक का लाइफ इंश्योरेंस मिलता है। इस बीमा योजना में लाभार्थी की किसी भी प्रकार से मौत होने पर नॉमिनी या परिवार को 2 लाख रुपए की राशि मिलती है। इसमें बीमा खरीदने के लिए किसी मेडिकल जांच की जरूरत नहीं होती है। 

दुर्घटना में मृत्यु होने पर मिलेगी 2 लाख की सहायता

दुर्घटना में स्थाई पूर्ण विकलांग होने जैसे दोनों आंख या दोनों हाथ या दोनों पैर खो देने पर 2 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। दुर्घटना में स्थाई आंशिक विकलांगता होने जैसे एक आंख, या एक हाथ या एक पैर का इस्तेमाल न कर पाने की स्थिति में 1 लाख रुपए मिलेंगे।

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कौन ले सकता है इसका लाभ

आवेदक की उम्र कम से कम 18 साल होना चाहिए। वहीं, अधिकतम 70 साल तक के लोग ही इस बीमा का लाभ ले सकेंगे। बीमा कवर की अवधि एक वर्ष है, जो 1 जून से 31 मई के लिए होगी।

कहां से ले सकते हैं योजना का लाभ

सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के माध्यम से इस योजना के तहत बीमा कराया जा सकता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ बैंक की किसी भी शाखा से ले सकते हैं। जहां भी आपका बैंक अकाउंट हो।

ऑटो डेबिट फैसिलिटी मिलती है

PMSBY का फायदे लेने के लिए आपके पास बैंक अकाउंट होना जरूरी है। एक से ज्यादा बैंक अकाउंट होने पर केवल एक ही बैंक से इस योजना को ले सकते हैं। हर साल 31 मई को 'ऑटो डेबिट' सुविधा के जरिए आपके बैंक अकाउंट से 20 रुपए के प्रीमियम की कटौती की जाएगी। अकाउंट में पॉलिसी रिन्यू के लिए पर्याप्त बैलेंस नहीं होने पर पॉलिसी रद्द हो जाएगी। प्रीमियम प्राप्त होने पर पॉलिसी को बहाल किया जा सकता है। PMSBY के तहत एनरोलमेंट पीरियड 1 जून से 31 मई तक होता है। वहीं दुर्घटना होने पर 30 दिनों के अंदर पैसा क्लेम किया जाना चाहिए। ​​​​​​​

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