Tax Saving Tips: 31 मार्च से पहले टैक्स बचाने के बेहतरीन मौका, इन स्कीम्स में निवेश कर बचा लें पैसा

Financial Year खत्म होने से पहले टैक्स सेविंग के लिए निवेश करना जरूरी है। आप टैक्स बचाने के लिए कई स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम आपको आर्टिकल में टैक्स सेविंग स्कीम्स के बारे में बताएंगे।

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Tax Saving Alert
31 मार्च तक निवेश करके बचा सकते हैं टैक्स

By Priyanka Kumari:

मौजूदा वित्त वर्ष खत्म होने वाला है और 1 अप्रैल से नया टैक्स ईयर (Tax Year) शुरू हो जाएगा। ऐसे में टैक्सपेयर्स को अभी से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग (Financial Planning) कर लेनी चाहिए। अगर आप अपनी गाढ़ी कमाई बचाना चाहते हैं और सही तरीके से निवेश करके टैक्स सेविंग कर सकते हैं।  हम आपको नीचे टॉप 5 बेस्ट टैक्स सेविंग ऑप्शंस (Tax Saving Options) के बारे में बताएंगे।

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)

पीपीएफ (PPF - Public Provident Fund) एक सिक्योर और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। इसमें आपको 7.1 फीसदी का ब्याज मिलता है और यह पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। पीपीएफ में सेक्शन 80C के तहत सालाना 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिलती है।
इस स्कीम का लॉक-इन पीरियड 15 साल का होता है। इसके अलावा यह स्कीम पूरी तरह से टैक्स फ्री है। 

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS)

एनपीएस (NPS - National Pension System) एक सरकारी रिटायरमेंट स्कीम है, जिसमें निवेश पर अधिकतम 2 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिलती है। आयर अधिनियम की सेक्शन 80C और 80CCD(1B) के तहत कुल 2 लाख रुपये तक की छूट का लाभ उठा सकते हैं। इस स्कीम में कम से कम 1,000 रुपये का सालाना निवेश करना होता है। 

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)

अगर आपकी बेटी 10 साल से कम उम्र की है, तो सुकन्या समृद्धि योजना (SSY - Sukanya Samriddhi Yojana) में निवेश करके न सिर्फ टैक्स बचा सकते हैं, बल्कि बेटी का भविष्य भी सुरक्षित कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है।

सुकन्या समृद्धि योजना में 8.2% का ब्याज मिलता है। यह स्कीम पूरी तरह से टैक्स फ्री है। स्कीम का लॉक इन पीरियड 21 साल का होता है। 

सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS)

अगर आप 60 साल या उससे अधिक उम्र के हैं, तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS - Senior Citizen Saving Scheme) टैक्स बचाने का एक शानदार ऑप्शन हो सकता है।

इस स्कीम में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है। स्कीम में 8.2% का ब्याज मिलता है। इस स्कीम में 15 लाख रुपये तक का निवेश कर सकते हैं। 

इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS)

ईएलएसएस (ELSS - Equity Linked Saving Scheme) एकम ऐसा म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) है, जिसमें टैक्स सेविंग (Tax Saving) का फायदा मिलता है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है। इस स्कीम का लॉन इन पीरियड 3 साल का होता है तो बाकी सभी टैक्स सेविंग ऑप्शंस की तुलना में सबसे कम है।

इन स्कीम में भी करें निवेश

हेल्थ इंश्योरेंस (Health Insurance) में सेक्शन 80D के तहत 25,000-50,000 रुपये तक की छूट मिलती है।

टैक्स सेविंग एफडी (Tax Saving FD) में 5 साल की लॉक-इन अवधि होती है। इस एफडी में 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है।

यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (ULIP) में इंश्योरेंस और इन्वेस्ट का कॉम्बिनेशन है। इसमें टैक्स बेनिफिट के साथ लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिलता है।

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