आपको भी बचाने हैं 3 लाख तक की रकम, तो आज ही इस डॉक्यूमेंट में डालें पत्नी का नाम
Tax Benefit: आम जनता कई तरह से टैक्स बचा सकते हैं। हम आपको आर्टिकल में बताएंगे कि आपकी पत्नी कैेसे 3 लाख रुपये तक का टैक्स बचा सकती है।

How to save Tax: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR Filling 2025) फाइल करने का समय आ गया है। इसी के साथ लोग ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो टैक्स सेविंग के लिए कई सरकारी स्कीम्स हैं। इसके अलावा कई और तरीके भी हैं जिसके जरिये टैक्स बचाया जा सकता है। हम आपको आर्टिकल में एक ऐसे तरीके के बारे में बताएंगे जिसकी जानकारी कई टैक्सपेयर्स को नहीं होती है।
क्या आप जानते हैं कि आपकी पत्नी 3 लाख रुपये तक का टैक्स बचा सकती है। हालांकि, इसके लिए आपको अपनी पत्नी का नाम घर के रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट में डालना होगा।
कैसे मिलेगा 3 लाख का टैक्स बेनिफिट?
इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत घर की कीमत पर स्टाम्प ड्यूटी लगती है। हालांकि, इसपर ₹1.50 लाख तक का टैक्स बेनिफिट मिलती है। अगर ड्यूटी डेढ़ लाख से ज्यादा है तब रजिस्ट्री दो नाम पर करवाकर सामान छूट पा सकते हैं। इसे ऐसे समझिए कि अगर स्टाम्प ड्यूटी 3 लाख की है और रज्सिट्री में आपका और पत्नी का नाम है तो दोनों को 1.5 लाख रुपये का टैक्स बेनिफिट मिलेगा। इस तरह आपकी पत्नी की मदद से 3 लाख रुपये तक की टैक्स सेविंग होगी।
इस तरीके से बचा सकते हैं टैक्स
अगर आप घर खरीदने के लिए होम लोन (Home Loan) लेते हैं तब भी आप लोन की राशि पर टैक्स बेनिफिट पा सकते हैं। आयकर अधिनियम के सेक्शन 24 के तहत होम लोन पर 2 लाख रुपये तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है। वहीं, लोन के प्रिंसिपल अमाउंट पर सेक्शन 80सी के तहत डेढ़ लाख तक का बेनिफिट मिलता है।
अगर आप पुराने घर को बेचकर नया घर खरीदते हैं तब भी आप टैक्स बचा सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के धारा 54 के तहत अगर पुरानी प्रॉपर्टी बेचने पर जितना मुनाफा होता है उसकी के तहत नई प्रॉपर्टी खरीदी जाती है तब पुरानी प्रॉपर्टी से हुए प्रॉफिट पर कोई टैक्स नहीं देना होता है। हालांकि, इसके लिए शर्त ये हैं कि दोनों प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल होनी चाहिए।
आपको बता दें कि अगर कोई व्यक्ति नई प्रॉपर्टी को कम से कम 24 महीने के बाद बेचता है तब उसे 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। वहीं, 24 महीने से पहले बेचने पर उसे नॉर्मल स्लैब रेट से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा।