Sukanya Samriddhi और PPF Account होल्डर हो जाएं सावधान! 31 मार्च के बाद इनएक्टिव हो जाएंगे ये अकाउंट

Sukanya Samriddhi और PPF Account के लिए मार्च का महीना बहुत जरूरी है। अगर वह इस महीने स्कीम से जुड़ा यह काम पूरा नहीं करते हैं तो उनका अकाउंट फ्रीज हो सकता है।

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By Priyanka Kumari:

अगर आपके पास पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) या सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) अकाउंट है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना के नियमों के अनुसार 31 मार्च 2024 तक इन अकाउंट्स में मिनिमम बैलेंस बनाए रखना अनिवार्य होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया, तो अकाउंट इनएक्टिव हो सकता है। हालांकि, अकाउंट दोबारा एक्टिव हो जाएगा। अकाउंट को दोबारा एक्टिव करने के लिए अकाउंट होल्डर्स को जुर्माना भरना पड़ेगा।

PPF अकाउंट के नए नियम

PPF अकाउंट को एक साल में कम से कम ₹500 डिपॉजिट करना जरूरी होगा। अगर 31 मार्च 2024 तक यह राशि नहीं जमा की जाती, तो अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। इनएक्टिव अकाउंट को दोबारा चालू करने के लिए ₹50 प्रति वर्ष के हिसाब से जुर्माना देना होगा।

उदाहरण के लिए, अगर 2 साल तक अकाउंट इनएक्टिव रहता है, तो इसे चालू करने के लिए ₹100 जुर्माना और न्यूनतम निवेश राशि जमा करनी होगी। आपको बता दें कि इनएक्टिव PPF अकाउंट से लोन नहीं लिया जा सकता और ना ही इससे पैसे निकाले जा सकते हैं।

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) के नए नियम

SSY अकाउंट को एक्टिव बनाए रखने के लिए सालाना कम से कम ₹250 जमा करना अनिवार्य होगा। अगर यह राशि जमा नहीं की जाती, तो अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा। अकाउंट को दोबारा चालू करने के लिए ₹50 प्रति वर्ष के हिसाब से पेनल्टी देनी होगी।

इस योजना में सरकार 8.2% ब्याज दे रही है, जो इसे एक बेहतरीन निवेश विकल्प बनाता है। SSY अकाउंट बेटी के जन्म से 10 साल की उम्र तक ही खोला जा सकता है और इसमें अधिकतम ₹1.5 लाख सालाना निवेश किया जा सकता है।

क्यों जरूरी है इन नियमों का पालन?

अगर आप PPF या SSY अकाउंट होल्डर हैं, तो 31 मार्च 2024 तक अपने अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ऐसा न करने पर न केवल अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा, बल्कि इससे जुड़े लाभ भी नहीं मिलेंगे। इसलिए, समय रहते अपने अकाउंट को अपडेट करें और अवांछित जुर्माने से बचें।

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