PAN-Aadhaar Link करने की आखिरी तारीख नजदीक! ऐसे पता करें आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक है या नहीं

सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर पता कैसे करें कि आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक है या नहीं? जानिए क्या करना होगा और कैसे करना होगा।

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PAN-Aadhaar Linking
PAN-Aadhaar Linking

By Gaurav Kumar:

PAN-Aadhaar Link Status: सरकार ने पैन  कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की है। अगर इस तारीख तक पैन–आधार लिंक नहीं हुआ, तो 1 जनवरी 2026 से ऐसे पैन कार्ड निष्क्रिय माना जाएगा। 

यह नियम खास तौर पर उन लोगों पर लागू होता है, जिनका पैन 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट आईडी के आधार पर जारी हुआ था। ऐसे सभी लोगों को साल के अंत तक अपना पैन स्थायी आधार नंबर से लिंक कराना जरूरी है।

CBDT ने चेतावनी दी है कि नियमों का पालन नहीं करने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे इनकम टैक्स रिफंड रुक सकता है और TDS ज्यादा दर से कटेगा। ऐसे में सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर पता कैसे करें कि आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक है या नहीं?

ऐसे चेक करें लिंकिंग स्टेटस

  • सबसे पहले  Income Tax e-Filing पोर्टल पर जाएं।
  • होमपेज पर ‘Quick Links’ सेक्शन ढूंढें।
  • इसमें ‘Link Aadhaar Status’ पर क्लिक करें।
  • अब अपना PAN नंबर और आधार नंबर डालें।
  • ‘View Link Aadhaar Status’ पर क्लिक करें।
  • इसके बाद तुरंत एक पॉप-अप खुलेगा, जिसमें पता चल जाएगा कि आपका आधार और पैन लिंक है या अभी लिंक होना बाकी है।

2017 से पहेल जारी हुए पैन पर देनी होगी फीस

पैन को आधार से लिंक कराने के लिए टैक्सपेयर्स के पास वैध पैन कार्ड, आधार नंबर और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर होना जरूरी है, ताकि OTP के जरिए वेरिफिकेशन किया जा सके। ईटी की रिपोर्ट के अनुसार, जिन लोगों का पैन कार्ड 1 जुलाई 2017 से पहले जारी हुआ था और अब तक आधार से लिंक नहीं है, उन्हें ₹1,000 की फीस देनी होगी।

पैन–आधार लिंक करने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले यह जरूरी फीस इनकम टैक्स विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए जमा करना होता है।

पैन-आधार लिंक करने से पहले फीस ऐसे जमा करें:

  • सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल खोलें
  • होमपेज पर Quick Links में जाकर Link Aadhaar पर क्लिक करें।
  • यहां अपना PAN नंबर और आधार नंबर दर्ज करें।
  • इसके बाद e-Pay Tax का विकल्प चुनें।
  • फिर से PAN नंबर डालें और मोबाइल पर आए OTP से वेरिफिकेशन करें।
  • अब Income Tax ऑप्शन चुनें और आगे बढ़ें।
  • Assessment Year चुनें और Payment Category में Other Receipts (500) सेलेक्ट करें।
  • ₹1,000 की रकम अपने आप भर जाएगी। इसे आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या UPI से भुगतान कर सकते हैं।

Aadhaar को PAN के साथ ऐसे करें लिंक

  • सबसे पहले Link Aadhaar सेक्शन में जाएं।
  • अपना PAN नंबर और आधार नंबर दर्ज करें और उन्हें वेरिफाई करें।
  • यह सुनिश्चित करें कि स्क्रीन पर 'Your payment details are verified' का मैसेज दिख रहा हो।
  • अब आधार के अनुसार अपना नाम और मोबाइल नंबर भरें।
  • आधार वेरिफिकेशन की पुष्टि करें और बताएं कि आपके आधार पर सिर्फ जन्म वर्ष लिखा है या पूरी तारीख।
  • अंत में, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया 6 अंकों का OTP दर्ज करें।
  • OTP डालते ही आपका आधार–पैन लिंक पूरा हो जाएगा।

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