ITR फाइल करना बेहद आसान, इन डॉक्यूमेंट को रखें तैयार और बताए गए स्टेप्स की मदद से कुछ मिनटों में भरे रिटर्न

ITR Filing Process: अगर आप आईटीआर फाइल करने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए है। हम आपको आर्टिकल में बताएंगे कि आप किन डॉक्यूमेंट्स के जरिये आसानी से रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

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ITR Filing 2025: Salaried individuals will soon receive Form 16 from their employers to begin filing income tax returns for AY 2025–26. This crucial TDS certificate can also be accessed digitally, making the ITR process faster and more convenient.
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By Priyanka Kumari:

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का समय आ गया है। कई टैक्सपेयर अपने रिटर्न फाइल कर चुके हैं और कुछ करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया है तो यह आर्टिकल आपके लिए है। हम आपको नीचे बताएंगे कि आप आसानी से कैसे रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसका प्रोसेस क्या है और रिटर्न फाइल करते समय कौन-से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है।  

ऑनलाइन कैसे भरें ITR (How to file ITR Online?)

स्टेप 1: आईटीआर फाइल करने के लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट (https://www.incometax.gov.in) पर जाएं। 

स्टेप 2: अब आपको अपने अकाउंट में लॉग-इन करना है। अगर आप नए यूजर हैं तो सबसे पहले अकाउंट बनाएं।  

स्टेप 3: अब आप 'e-file' ऑप्शन पर क्लिक करें।

स्टेप 4: इसके बाद 'File Income Tax Return' ऑप्शन पर क्लिक करें।

स्टेप 5: अब आपको Assessment Year 2024-25 को सेलेक्ट करना होगा। यहां आपको मोड में Online सिलेक्ट करना है।

स्टेप 6: इसके बाद आप अपना स्टेटस यानी Individual (व्यक्तिगत), HUF या Others में से एक चुनें।

स्टेप 7: अब आपको ITR-1, ITR-2 जैसे ऑप्शन मिलेंगे। अपने इनकम और इनकम सोर्स के हिसाब से सही टैक्स फॉर्म सेलेक्ट करें। 

स्टेप 8: इसके बाद आपको बताना होगा कि आप ITR क्यों भर रहे हैं। आपको टैक्स बचाने के लिए, इनकम शो करने के लिए, या रिफंड क्लेम में से एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा।

स्टेप 9: अब आपको  पर्सनल डिटेल्स, इनकम, डिडक्शन (जैसे धारा 80C), टैक्स पेमेंट आदि सही-सही डिटेल्स भरनी है।

स्टेप 10: इसके बाद आपको सभी जानकारी भरने के बाद सबमिट करना है। 

ध्यान रहें कि आईटीआर फाइल करने के बाद आपको उसे e-verify जरूर करवाना होगा। टैक्सपेयर आधार OTP, नेट बैंकिंग या ईवीसी से आईटीआर को वेरिफाई कर सकते हैं।

ये डॉक्यूमेंट है जरूरी

  • सैलरी और टैक्स कटौती की जानकारी के लिए Form 16 या 26AS जरूरी है।
     
  • इनकम प्रूफ के तौर पर सैलरी स्लिप देनी होती है।
     
  • अगर आप HRA क्लेम करना चाहते हैं तो रेंट एग्रीमेंट तैयार रखें।
     
  • अगर पहले कभी फाइल किया हो तब पुराना ITR रसीद भी दें। 
  •  
  • अगर विदेश से भी इनकम है तब फॉरेन इनकम का प्रूफ अपलोड करें। 
     
  • डिडक्शन के डॉक्युमेंट्स जैसे LIC, PPF, मेडिकल आदि की रसीदें सबमिट करें। 
     

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