रिटायरमेंट के बाद भी पैसों की नो टेंशन! इस सरकारी स्कीम में हर 3 महीने में मिलेंगे ₹51,250 - जानें डिटेल

सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS) रिटायरमेंट के बाद नियमित आय का एक लोकप्रिय सरकारी विकल्प है। अगर आप भी हर महीने अच्छी कमाई चाहते हैं, तो यह योजना आपके काम आ सकती है। इसमें कितना निवेश करना होगा, कितना ब्याज मिलेगा और क्या हैं इसके नियम, जानिए पूरी खबर में।

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In Short

  • 25 लाख रुपये के निवेश पर हर महीने औसतन ₹17,083 तक की नियमित कमाई हो सकती है।
  • SCSS में एक व्यक्ति 30 लाख रुपये और पति-पत्नी मिलकर 60 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं।
  • पुरानी टैक्स व्यवस्था में धारा 80C के तहत ₹1.5 लाख तक टैक्स छूट का लाभ भी मिलता है।

By Gaurav Kumar:

Senior Citizen Savings Scheme: रिटायरमेंट के बाद हर महीने नियमित आमदनी के लिए सरकार सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS) चलाती है। छोटी बचत योजनाओं में यह स्कीम वरिष्ठ नागरिकों के बीच काफी पसंद की जाती है। यह योजना पोस्ट ऑफिस के जरिए चलाई जाती है। इसमें शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव का कोई असर नहीं पड़ता। निवेशकों को तय ब्याज मिलता है और समय-समय पर ब्याज की रकम सीधे खाते में आती रहती है। साथ ही टैक्स में भी छूट का फायदा मिलता है।

30 लाख रुपये तक कर सकते हैं निवेश

इस योजना में एक व्यक्ति अधिकतम 30 लाख रुपये तक निवेश कर सकता है। यानी पति-पत्नी मिलकर कुल 60 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं। अगर कोई दंपति 25 लाख रुपये निवेश करता है, तो उसे हर तीन महीने में ब्याज की अच्छी रकम मिलती रहेगी।

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इससे रिटायरमेंट के बाद हर महीने खर्च चलाने में मदद मिल सकती है।

 25 लाख रुपये पर कितना मिलेगा ब्याज?

क्लियर टैक्स के हिसाब के मुताबिक, अगर इस योजना में 25 लाख रुपये जमा किए जाते हैं और सालाना ब्याज दर 8.2 फीसदी रहती है, तो एक साल में 2.05 लाख रुपये ब्याज मिलेगा। यानी हर तीन महीने में 51,250 रुपये खाते में आएंगे। अगर इस रकम को महीने के हिसाब से देखें, तो औसतन करीब 17,083 रुपये हर महीने की कमाई होगी।

5 साल में कितना पैसा मिलेगा?

इसी हिसाब से 25 लाख रुपये के निवेश पर पांच साल में कुल 10.25 लाख रुपये ब्याज मिलेगा। योजना पूरी होने पर आपके 25 लाख रुपये भी वापस मिल जाएंगे। यानी पांच साल बाद आपको कुल 35.25 लाख रुपये मिल सकते हैं।

टैक्स में भी मिलेगी राहत

अगर आप पुरानी टैक्स व्यवस्था चुनते हैं, तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में किए गए निवेश पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट का फायदा मिल सकता है।

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यानी इस योजना से नियमित आमदनी के साथ टैक्स बचाने का भी मौका मिलता है।

 TDS का नियम भी समझ लें

अगर SCSS और उसी बैंक या पोस्ट ऑफिस की दूसरी बचत योजनाओं से मिलने वाला कुल ब्याज एक साल में 50,000 रुपये से ज्यादा हो जाता है, तो टीडीएस काटा जा सकता है। अगर आपने पैन कार्ड की जानकारी दी है, तो 10 फीसदी टीडीएस कटेगा। वहीं, पैन की जानकारी नहीं देने पर 20 फीसदी टीडीएस काटा जाएगा।

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