इंश्योरेंस प्रीमियम पर GST तो खत्म हो गया लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का कांटा अभी भी फंसा है - समझिए

सरकार ने तो इंश्योरेंस प्रीमियम पर GST खत्म कर दिया लेकिन अभी भी यह आशंका बनी हुई है कि क्या इसका फायदा ग्राहकों को मिलेगा या फिर ITC नाम का कांटा ग्राहकों को चुभेगा? चलिए डिटेल में जानते हैं।

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By Gaurav Kumar:

GST on Insurance: केंद्र सरकार ने आखिरकार हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर लगने वाली 18% जीएसटी को घटाकर शून्य यानी 0 कर दिया है। सरकार का यह फैसला आगामी 22 सितंबर 2025 से लागू भी हो जाएगा। 

सरकार के इस फैसले के बाद अब सभी पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जैसे टर्म, ULIP, एंडॉवमेंट और रीइंश्योरेंस पॉलिसियां जीएसटी से मुक्त होंगी। इसके अलावा सभी पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, जिनमें सीनियर सिटीजन और फैमिली फ्लोटर प्लान भी शामिल हैं, और इनका रीइंश्योरेंस भी जीएसटी से मुक्त होगा।

लेकिन सबसे बड़ा सवास या यूं कहें कि सबसे बड़ा कांटा इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) है। जी हां, सरकार ने तो इंश्योरेंस प्रीमियम पर GST खत्म कर दिया लेकिन अभी भी यह आशंका बनी हुई है कि क्या इसका फायदा ग्राहकों को मिलेगा या फिर ITC नाम का कांटा ग्राहकों को चुभेगा? चलिए डिटेल में जानते हैं। 

इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) क्या है?

जब बीमा कंपनियां अपनी पॉलिसियां बेचती हैं तो वे ग्राहकों से 18% जीएसटी वसूलती हैं। साथ ही, कंपनियां खुद भी कई खर्चों पर जीएसटी देती हैं, जैसे एजेंट कमीशन, मार्केटिंग, ऑफिस किराया आदि।

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जीएसटी सिस्टम में बीमा कंपनियों को यह सुविधा होती है कि उन्होंने अपने खर्चों पर जो टैक्स दिया है, उसे ग्राहकों से वसूले गए जीएसटी से घटा सकती हैं। इसके बाद जो टैक्स बचता है, वही सरकार को जमा करना होता है। यानी ITC की वजह से कंपनियों पर दोहरी टैक्स का बोझ नहीं पड़ता और टैक्स का हिसाब संतुलित हो जाता है।

जीएसटी जीरो गया लेकिन ITC न मिले तो क्या होगा?

ऐसी स्थिति में जब बीमा प्रीमियम पर जीएसटी शून्य कर दिया गया है, तो बीमा कंपनियों को ITC (इनपुट टैक्स क्रेडिट) का फायदा भी नहीं मिलेगा।

LIC के पूर्व निदेशक अश्विन घोष का कहना है कि अगर ITC नहीं मिला, तो कंपनियां अपना यह नुकसान ग्राहकों से वसूलने की कोशिश कर सकती हैं। यानी प्रीमियम की कीमतें थोड़ी बढ़ सकती हैं।

कुल मिलाकर बात यह है कि अगर बीमा कंपनियों ने ग्राहकों से ITC लिया तो ग्राहकों को इंश्योरेंस प्रीमियम पर GST खत्म होने के बावजूद अधिक फायदा नहीं होगा।

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