सरकार का बड़ा फैसला: 1 अक्टूबर से बदलेगी आपकी सैलरी, जानें नए नियम

नए नियमों के बाद, क्षेत्र "A" में निर्माण, सफाई, लोडिंग और अनलोडिंग जैसे अकुशल कार्यों के लिए न्यूनतम वेतन दर 783 रुपये प्रति दिन (20,358 रुपये प्रति माह) होगी। अर्ध-कुशल श्रमिकों के लिए 868 रुपये प्रति दिन (22,568 रुपये प्रति माह), कुशल, लिपिकीय और बिना हथियारों के सुरक्षा कार्यों के लिए 954 रुपये प्रति दिन (24,804 रुपये प्रति माह) होगी। वहीं, अति-कुशल और हथियारों के साथ सुरक्षा कार्यों के लिए यह दर 1,035 रुपये प्रति दिन (26,910 रुपये प्रति माह) होगी।

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By Ankur Tyagi:

केंद्र सरकार ने वैरिएबल महंगाई भत्ता (VDA) में बदलाव कर न्यूनतम वेतन दरों में वृद्धि की घोषणा की है, जो 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगी।

श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुसार, इस बदलाव का मकसद खासतौर पर असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई के बीच राहत प्रदान करना है। नए नियमों के तहत वेतन दरें कौशल स्तर—अकुशल, अर्ध-कुशल, कुशल और अति-कुशल—तथा भौगोलिक क्षेत्र—A, B और C—के आधार पर तय की गई हैं।

वैरिएबल महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद A, B, C स्तर के श्रमिकों की सैलरी:

नए संशोधन के बाद, क्षेत्र "A" में अकुशल श्रमिकों जैसे निर्माण, सफाई, लोडिंग और अनलोडिंग के काम के लिए न्यूनतम वेतन 783 रुपये प्रतिदिन (20,358 रुपये प्रति माह) तय किया गया है। अर्ध-कुशल श्रमिकों के लिए 868 रुपये प्रतिदिन (22,568 रुपये प्रति माह), जबकि कुशल, लिपिकीय और बिना हथियारों वाले सुरक्षा कर्मियों के लिए 954 रुपये प्रतिदिन (24,804 रुपये प्रति माह) वेतन मिलेगा। अति-कुशल और हथियारों से लैस सुरक्षा कर्मियों के लिए यह वेतन 1,035 रुपये प्रतिदिन (26,910 रुपये प्रति माह) निर्धारित किया गया है।

ये वेतन दरें श्रमिकों के कौशल स्तर और भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार तय की गई हैं—A, B और C क्षेत्र में लागू होंगी।

1 अक्टूबर 2024 से कृषि क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए वैरिएबल महंगाई भत्ता:

जिप्सम, बेराइट्स, बॉक्साइट, मैंगनीज, कॉपर, क्ले, स्टोन और अन्य खदानों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी महंगाई भत्ता की नई दरें लागू की गई हैं। साथ ही, सड़क निर्माण, रनवे रखरखाव, भवन निर्माण, और भूमिगत केबलिंग जैसे कार्यों में लगे श्रमिकों के लिए भी VDA की दरों में वृद्धि की गई है।

रेलवे के गुड्स शेड्स, गोदाम, डॉक और बंदरगाहों में लोडिंग और अनलोडिंग का काम करने वाले श्रमिकों की सैलरी में भी वृद्धि की गई है।

इसके अलावा, सफाई और स्वच्छता कार्यों में लगे श्रमिक, जो 'मैनुअल स्केवेंजर्स और निर्माण अधिनियम 1993' के तहत निषिद्ध कार्यों से अलग हैं, उनके लिए भी वैरिएबल महंगाई भत्ता की नई दरें लागू की गई हैं।

सुरक्षा कर्मियों (बिना हथियारों के) के लिए भी महंगाई भत्ता में वृद्धि की गई है।

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