मुसलमान महिलाओं को ना दें 'मुख्यमंत्री माझी बहिन’ योजना का लाभ, किसने की ये माँग

इस योजना के अंतर्गत 21-65 साल की शादीशुदा, तलाकशुदा और लाचार महिलाओं को ₹1,500 हर महीने देने की बात की गई है। इस योजना को लेकर  राजनीति भी छिड़ गई है।

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महाराष्ट्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
महाराष्ट्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

By प्रतिष्ठा अग्निहोत्री (Pratishtha Agnihotri) :

महाराष्ट्र का अंतरिम बजट हाल ही में उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने पेश किया है। इस बजट में काफ़ी योजनाओं की घोषणा की गई जिनमें मुख्य रूप से 'मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन’ योजना चर्चा का विषय बन चुकी है। इस योजना के अंतर्गत 21-65 साल की शादीशुदा, तलाकशुदा और लाचार महिलाओं को ₹1,500 हर महीने देने की बात की गई है। इस योजना को लेकर  राजनीति भी छिड़ गई है। दरअसल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता प्रकाश महाजन ने राज्य सरकार से दो से अधिक बच्चों वाली महिलाओं को ख़ास तौर पर मुसलमान महिलाओं को इस योजना के लाभ मिलने से बाहर करने की माँग की है।

नेता प्रकाश महाजन ने इस योजना को लेकर अपने विचारों को साँझा करते हुए राज्य सरकार को कहा कि योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं से उनका निवास पत्र ज़रूर माँगा जाना चाहिए अन्यथा बाहरी राज्यों से महिलाएँ आकर इस योजना का लाभ उठाने लगेंगी।

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बता दें कि इस योजना की घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ ने 28 जून को बजट पेश करने के बाद की। इस योजना के नियमों में कई बदलाव किए गए जैसे उम्र की सीमा 60 वर्ष से हटा के 65 वर्ष कर दी है और अब ज़मीन के कागज ना होने पे भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। साथ ही पहले इस योजना के फॉर्म भरने की तारीख 1 जुलाई 2024 से शुरू होकर 31 अगस्त 2024 तक रखी गई है। 

'मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन’ योजना के लिए ऑनलाइन या मोबाइल ऐप के ज़रिए कुछ ज़रूरी सरकारी कागज जैसे महिला का आधार कार्ड, महाराष्ट्र का निवासी प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, परिवार की इनकम लिस्ट और लाभार्थी का पासपोर्ट फोटो की सहायता से आवेदन कर सकते हैं।

'मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन’  योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को महाराष्ट्र का निवासी होना आवश्यक है। जो महाराष्ट्री महिलायें शादीशुदा, तलाकशुदा, विधवा, या बेसहारा हैं और 21 वर्ष से लेकर 65 वर्ष तक की हैं वो इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। साथ ही लाभार्थिओं की वार्षिक पारिवारिक कमाई ₹2.50 लाख से कम होनी चाहिए और महिलाओं का बैंक खाता होना अनिवार्य है।

'मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन’ योजना का लाभ वो महिलायें नहीं उठा सकती हैं जिनके परिवार से कोई भी सरकारी कर्मचारी हो या कहीं पर स्थायी रूप से कर्मचारी हो या जिनके घर रिटायरमेंट के बाद पेंशन आती हो, या जिनके परिवार वाले इनकम टैक्स भरते हों साथ ही वो महिलायें भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकती जिनके परिवार के सदस्य विधायक या संसद हों।

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