2000 के नोट बदलने के लिए किसी भी पहचान पत्र की जरूरत नहीं, समझिए SBI की गाइडलाइंस

RBI ने 2000 रुपये के नोटों को वापस लेने का एलान के बाद लगातार गाइलाइंस आना जारी हैं। इसी सिलसिले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानि SBI ने 2000 के नोट बदलने को लेकर गाइडलाइन्स जारी की हैं। भारत की सबसे बड़ी सरकारी बैंक ने कहा है कि नोट बदलने के लिए न तो किसी पहचान पत्र की जरूरत होगी और न ही कोई फॉर्म भरना होगा। SBI ने साफ तौर पर कहा कि एक बार में 10 नोट बदले जा सकेंगे।

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2000 के नोट बदलने के लिए किसी भी पहचान पत्र की जरूरत नहीं, SBI की गाइडलाइंस जारी
2000 के नोट बदलने के लिए किसी भी पहचान पत्र की जरूरत नहीं, SBI की गाइडलाइंस जारी

By BT बाज़ार डेस्क:

भारतीय रिजर्व बैंक यानि RBI ने 2000 रुपये के नोटों को वापस लेने का एलान के बाद लगातार गाइलाइंस आना जारी हैं। इसी सिलसिले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानि SBI ने 2000 के नोट बदलने को लेकर गाइडलाइन्स जारी की हैं। भारत की सबसे बड़ी सरकारी बैंक ने कहा है कि नोट बदलने के लिए न तो किसी पहचान पत्र की जरूरत होगी और न ही कोई फॉर्म भरना होगा। SBI ने साफ तौर पर कहा कि एक बार में 10 नोट बदले जा सकेंगे। रविवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन जारी करके सोशल मीडिया पर चल रही कई तरह की अफवाहों पर पूर्ण विराम लगा दिया है। लगातार सोशल मीडिया पर नोट बदलने को लेकर अलग-अलग जानकारियां दी जा रही थी। यहां तक ये भी कहा जा रहा था कि 2000 रुपये के नोटों वापस करने के लिए आपको ID कार्ड और कई तरह के फॉर्म भरने की जरूरत पड़ेगी। यहां तक के किसी भी तरह की फीस भी नहीं चुकानी होगी। 

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आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 19 मई की शाम को 2000 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान किया। आरबीआई का साफ कहना है कि 2000 रुपये के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे। इसका मतलब है कि 2000 रुपये के नोट से सामान और सर्विसेज खरीदे जा सकते हैं।इसके अलावा कोई भी ट्रांजेक्शन किया जा सकता है। हालांकि सर्कुलर में RBI ने 30 सितंबर तक ऐसे नोट बैंकों में बदलने या अकाउंट में जमा करने को कहा है। 

RBI ने 19 मई की शाम को 2000 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान किया

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