Telecommunication Bill लोकसभा के बाद राज्यसभा से पास, अब फर्जी सिम लेने पर 3 साल जेल, 50 लाख जुर्माना

टेलीकॉम सर्विसेज देने वाली कंपनी को एक ऑनलाइन मैकेनिज्म बनाना होगा, जिससे यूजर्स अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सके।

Advertisement
New Telecommunication Bill 2023 आज 21 दिसंबर को राज्यसभा से भी पास हो गया है
New Telecommunication Bill 2023 आज 21 दिसंबर को राज्यसभा से भी पास हो गया है

By BT बाज़ार डेस्क:

New Telecommunication Bill 2023 आज (21 दिसंबर) को राज्यसभा से भी पास हो गया है। बीते दिन 20 दिसंबर को लोकसभा से इस बिल को पास किया गया था। अब इसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद ये कानून बन जाएगा। टेलीकम्युनिकेशन बिल में फर्जी सिम लेने पर 3 साल जेल और 50 लाख तक जुर्माने का प्रावधान है। बिल में टेलीकॉम कंपनियों को उपभोक्ताओं को सिम कार्ड जारी करने से पहले अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक पहचान करने को कहा गया है। यह बिल सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से किसी भी टेलीकॉम सर्विस या नेटवर्क के टेक ओवर, मैनेजमेंट या उसे सस्पेंड करने की अनुमति देगा। यह बिल 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम को बदलेगा जो टेलीकॉम सेक्टर को कंट्रोल करता है। इसके अलावा द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933 की भी यह बिल जगह लेगा। ये TRAI एक्ट 1997 को भी संशोधित करेगा। बिल से लाइसेंसिंग सिस्टम में भी बदलाव आएगा।

Also Read: एक घंटे ठप रहने के बाद शुरू हुई X सर्विस, सुबह करीब 11 बजे से यूजर्स नहीं चल पा रहे थे X

वर्तमान में, सर्विस प्रोवाइडर्स को विभिन्न प्रकार की सर्विसेज के लिए अलग-अलग लाइसेंस, अनुमतियां, अनुमोदन और पंजीकरण लेना पड़ता है। ऐसे 100 से अधिक लाइसेंस या पंजीकरण हैं जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट जारी करता है। बिल में टेलीकॉम स्पेक्ट्रम के एडमिनिस्ट्रेटिव एलॉकेशन का प्रावधान है, जिससे सर्विसेज की शुरुआत में तेजी आएगी। नए बिल से अमेरिकी बिजनेसमैन एलन मस्क की स्टारलिंक जैसी विदेशी कंपनियों को फायदा होगा। वहीं, जियो को इससे नुकसान हो सकता है। इसमें यह भी अनिवार्य किया गया है कि कंज्यूमर्स को गुड्स, सर्विसेज के लिए विज्ञापन और प्रमोशनल मैसेज भेजने से पहले उनकी सहमति लेनी होगी। इसमें यह भी बताया गया है कि टेलीकॉम सर्विसेज देने वाली कंपनी को एक ऑनलाइन मैकेनिज्म बनाना होगा, जिससे यूजर्स अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सके।

Read more!
Advertisement