SEBI ने दी निवेशकों को बड़ी राहत
अभी तक डीमैट और म्यूचुअल फंड अकाउंट होल्डर्स के लिए नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2023 था। लेकिन अब नॉमिनेशन का विकल्प चुनने के लिए आपको 30 जून 2024 तक का समय मिल गया है। यानि आखिरी डेडलाइन 30 जून होगी।

मार्केट रेग्युलेटर SEBI ने निवेशकों को बड़ी राहत दी है। अगर आप शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में इंवेस्ट करते हैं तो इस खबर को गौर से पढ़िए । सेबी ने डीमैट और म्यूचुअल फंड अकाउंट होल्डर्स के लिए नॉमिनेशन तय करने की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। नॉमिनेशन जोड़ने की नई तारीख क्या होगी? ये हम आपको बताएंगे...अभी तक डीमैट और म्यूचुअल फंड अकाउंट होल्डर्स के लिए नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2023 थी। लेकिन अब नॉमिनेशन का विकल्प चुनने के लिए आपको 30 जून 2024 तक का समय मिल गया है। यानि आखिरी डेडलाइन 30 जून होगी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि ये फैसला सेबी ने क्यों लिया? सेबी ने अपने सर्कुलर में कहा है कि बाजार पार्टिसिपेंट्स से मिले आवेदनों को देखते हुए निवेशकों की सुविधा के लिए डीमैट खातों और म्यूचुअल फंड फोलियो के लिए नॉमिनेशन की आखिरी तारीख को 30 जून, 2024 तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही सेबी ने एसेट मैनेजमेंट कंपनियों, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स और रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंटों से डीमैट खाताधारकों और म्यूचुअल फंड यूनिट धारकों को हर 15 दिन में ईमेल या SMS भेजकर नॉमिनेशन करने या इससे बाहर निकलने के बारे में प्रोत्साहित करने को कहा है।
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अब सवाल उठता है तो इस बार अगर आप इस डेडलाइन से चूके तो क्या होगा? हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब समय सीमा बढ़ाई गई है। इससे पहले 30 सितंबर की डेडलाइन को सेबी ने आगे बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया था और अब ये 30 जून हो गई है। दरअसल कई निवेशक समय पर अपना नामांकन पूरा करने में विफल रहे हैं। समय सीमा विस्तार ने उन्हें डेबिट के लिए उनके म्यूचुअल फंड्स या डीमैट खातों को फ्रीज करने की समस्या से बचाया। यानि अगर ये नॉमिनेशन प्रक्रिया आपने इस बार आपने समय पर पूरी नहीं की तो आपक डीमैट या म्यूचुअल फंड्स खाते फ्रीज हो सकते हैं यानि कि इससे आप पैसों को निकासी यानि विड्रॉल नहीं कर पाएंगे।