RBI New India Cooperative Bank: आरबीआई के एक्शन से घबराए बैंक के कस्टमर! लोन और EMI का क्या होगा? FAQ
केंद्रीय बैंक के इस कदम के बाद बैंक के ग्राहक काफी घबरा गए हैं क्योंकि कस्टमर अपने पैसों को नहीं निकाल पा रहे हैं। कई लोगों को उनकी ईएमआई ना भर पाने का डर सता रहा है।

RBI New India Cooperative Bank: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शिकंजा कसते हुए मुंबई के न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक (New India Cooperative Bank) पर प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्रीय बैंक के इस कदम के बाद बैंक के ग्राहक काफी घबरा गए हैं क्योंकि कस्टमर अपने पैसों को नहीं निकाल पा रहे हैं। कई लोगों को उनकी ईएमआई ना भर पाने का डर सता रहा है।
दरअसल आरबीआई ने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक में अनियमितताओं का पता चलने के कारण कड़ा प्रतिबंध लगाया है। बैंक के सभी बिजनेस पर आरबीआई ने रोक लगा दी है। अगर आप इस बैंक के ग्राहक हैं तो आपके लिए यह खबर महत्वपूर्ण हो सकती है। इस खबर में हम आपको आपके मन में चल रहे सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे।
आरबीआई ने क्या-क्या प्रतिबंध लगाया?
13 फरवरी, 2025 से भारतीय रिजर्व बैंक ने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक पर कई प्रतिबंध लगाएं हैं। बैंक को नए लोन जारी करने या मौजूदा लोन को रिन्यू करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। बैंक को नए निवेश या जमा स्वीकार करने की अनुमति नहीं है और न ही कोई भुगतान करने की अनुमति है।
इसके अलावा, बैंक के पास अपनी किसी भी संपत्ति को बेचने का अधिकार नहीं है। आरबीआई का यह प्रतिबंध 13 फरवरी, 2025 से शुरू होकर छह महीने की अवधि तक प्रभावी रहेगा।
क्यों लगाया गया प्रतिबंध?
बैंक की खराब वित्तीय हालत और लिक्विडिटी को लेकर केंद्रीय बैंक ने यह कार्रवाई की है। बैंक ने FY24 में 22.78 करोड़ रुपये और FY23 में 30.75 करोड़ रुपये का वित्तीय घाटा दर्ज किया था। FY24 तक, बैंक का एडवांस 1,175 करोड़ रुपये था, जबकि जमा 2,436 करोड़ रुपये था।
आपके मन में चल रहे सवालों के जवाब
सवाल: आपका पैसा इस बैंक में जमा है, क्या आप पैसा निकाल सकते हैं?
जवाब: नहीं, RBI के निर्देश के अनुसार, बैंक बिना आरबीआई की मंजूरी के सेविंग या करंट अकाउंट से किसी भी निकासी की अनुमति नहीं दे सकता है।
सवाल: आपने हाल ही में पैसा जमा किया है, अब क्या होगा?
जवाब: अधिकारियों का सुझाव है कि ग्राहक तीन महीने में पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन कोई आधिकारिक समयसीमा की पुष्टि नहीं की गई है।
सवाल: क्या आपको आपका पैसा वापस मिलेगा?
जवाब: डिपॉजिटर जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) के नियमों के मुताबिक ग्राहकों को 5 लाख रुपये तक मिल सकता है। इसका मतलब है अगर बैंक में आपकी जमा राशि 5 लाख से कम है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अगर बैंक डूब जाती है तो आपको पूरे पैसे मिल जाएंगे हालांकि इसमें वक्त लगेगा। लेकिन अगर आपकी जमा राशि 5 लाख रुपये से अधिक है तो बैंक के डूबने की स्थिति में आपको सिर्फ 5 लाख रुपये तक की दिया जाएगा।
सवाल:आपके लोन और ईएमआई का क्या होगा?
जवाब: आपका लोन और ईएमआई एक्टिव रहेगा। हालांकि, आरबीआई की नियमों के अनुसार, देनदार बकाया लोन के विरुद्ध जमा राशि को एडजस्ट करने का अनुरोध कर सकते हैं।