Income Tax Return File: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का 31 जुलाई को आखिरी मौका, नहीं करने पर देना होगा जुर्माना, समय पर रिटर्न भरने के जाने फायदे

आयकर के नियमों के मुताबिक निर्धारित तारीख तक ITR दाखिल करने पर आप अपने नुकसान को आगे के वित्त वर्षों के लिए कैरी फारवर्ड कर सकते हैं। यानी अगले वित्त वर्षों में आप अपनी कमाई पर टैक्स देनदारी कम कर सकते हैं।

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वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आज यानी 31 जुलाई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का आखिरी दिन हैवित्त वर्ष 2023-24 के लिए आज यानी 31 जुलाई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का आखिरी दिन है
वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आज यानी 31 जुलाई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का आखिरी दिन हैवित्त वर्ष 2023-24 के लिए आज यानी 31 जुलाई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का आखिरी दिन है

By BT बाज़ार डेस्क:

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आज यानी 31 जुलाई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का आखिरी दिन है। ऐसे में अगर आपने अब तक ITR फाइल नहीं किया है तो आज ही कर दें। क्योंकि ऐसा न करने पर आपको 5 हजार रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। कई टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक समय रहते ITR फाइल करने से न केवल पेनल्टी से बचाव होता है, बल्कि इसके कई और फायदे भी हैं। 

1. जुर्माने से बच जाएंगे

निर्धारित तारीख के भीतर ITR दाखिल नहीं करने पर आपको जुर्माना यानी पेनल्टी चुकाना पड़ सकता है। अगर किसी इंडिविजुअल टैक्सपेयर की सालाना आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तब उसे 5,000 रुपए की लेट फीस देनी होगी। अगर टैक्सपेयर की सालाना कमाई 5 लाख रुपए से कम है, तब उसे लेट फीस के रूप में 1,000 रुपए भरने होंगे। समय पर ITR दाखिल करके इस जुर्माने से बचा जा सकता है। 

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2. नोटिस का डर नहीं रहेगा

अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कई सोर्सों से आपकी आय की जानकारी पहुंच जाती है, समय पर ITR दाखिल नहीं करने पर आयकर विभाग उन जानकारियों के आधार पर आपको नोटिस भेज सकता है। नोटिस की परेशानियों से बचने के लिए समय पर ITR जमा करना फायदेमंद है। 

3. ब्याज की बचत

इनकम टैक्स नियमों के अनुसार यदि किसी करदाता ने टैक्स नहीं चुकाया है या उस पर बनने वाले कुल टैक्स का 90% से कम चुकाया है तो उसे सेक्शन 234बी के तहत हर महीने 1% ब्याज पेनल्टी के रूप में चुकाना होगा। इस तरह समय से रिटर्न दाखिल कर इनकम टैक्स पर लगने वाले ब्याज की बचत कर सकते हैं। 

4. नुकसान कैरी फॉरवर्ड कर सकेंगे

आयकर के नियमों के मुताबिक निर्धारित तारीख तक ITR दाखिल करने पर आप अपने नुकसान को आगे के वित्त वर्षों के लिए कैरी फारवर्ड कर सकते हैं। यानी अगले वित्त वर्षों में आप अपनी कमाई पर टैक्स देनदारी कम कर सकते हैं।

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