हो जाइये सावधान ! कही बैंक आपको भी ना कर दे डिफॉल्टर घोषित, RBI ने बदली परिभाषा

आरबीआई ने कहा है कि कर्ज देने वाली संस्थानों को एक रिव्यू कमेटी का गठन करना चाहिए और लोन डिफॉल्टर्स को उनका जवाब लिखित में देने के लिए 15 दिनों का समय देना चाहिए साथ ही जरूरत पड़ने पर उन्हें पर्सनल सुनवाई के लिए मौका भी देना चाहिए।

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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने विलफुल डिफॉल्टर्स के परिभाषा में बदलाव किया है
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने विलफुल डिफॉल्टर्स के परिभाषा में बदलाव किया है

By BT बाज़ार डेस्क:

बैंक के पैसे या फिर EMI ना चुकाने वालाों के खिलाफ बैंक कड़ा रुख अपनाने को मजबूर हो चुका है। इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने विलफुल डिफॉल्टर्स के परिभाषा में बदलाव किया है। RBI ने कहा है कि जिनके पास 25 लाख रुपए से ज्यादा का लोन बकाया है, लेकिन वो सक्षम होने के बावजूद इसे जानबूझकर नहीं चुका रहें हैं, तो ऐसे लोगों को बैंक 6 महीने में डिफॉल्टर घोषित करे। सरकार इन लोगों पर अपराधिक कार्रवाई भी करेगी। आरबीआई ने कहा है लोन देने वाली रेगुलेटेड एंटिटी और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी नियमों के अनुसार डिफॉल्टर की पहचान कर सकती है। इससे पहले आरबीआई के पास विलफुल डिफॉल्टर की पहचान करने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं थी। रिजर्व बैंक ने कहा है कि लोन लेने वालों के अकाउंट के एनपीए हो जाने के 6 महीने के अंदर बैंकों को उसे डिफॉल्टर घोषित करना होगा। अगर लोन लेने वाला विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है तो उससे वसूली के लिए कर्ज देने वाली संस्था कानूनी कार्रवाई करने के लिए फ्री होंगी।

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जानबूझकर लोन नहीं चुकाने वालों को लोन रीस्ट्रक्चरिंग का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब एक बार लोन डिफॉल्ट करने पर लेनदेन की नियमों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। एक बार विलफुल डिफॉल्टर घोषित होने के बाद व्यक्ति किसी कंपनी के बोर्ड में शामिल नहीं हो पाएगा। आरबीआई ने कहा है कि कर्ज देने वाली संस्थानों को एक रिव्यू कमेटी का गठन करना चाहिए और लोन डिफॉल्टर्स को उनका जवाब लिखित में देने के लिए 15 दिनों का समय देना चाहिए साथ ही जरूरत पड़ने पर उन्हें पर्सनल सुनवाई के लिए मौका भी देना चाहिए।

RBI ने कहा है कि पैसे जानबूझकर नहीं चुकाने वालो को 6 महीने में डिफॉल्टर घोषित करे

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