Budget 2025 में खत्म हो सकता है Old-New Tax Regime का सिस्टम, करदाताओं का दूर होगा कन्फ्यूजन

Income Tax Rule: फरवरी में पेश होने वाले बजट में कई बड़े बदलाव होने की संभावना जताई जा रही है। माना जा रहा है कि इस साल ओल्ड टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) और न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) को खत्म किया जा सकता है।

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1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट
1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट

By BT बाज़ार डेस्क:

कुछ दिनों में यूनियन बजट पेश होगा। इस बार भी बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं, खासकर कर टैक्सपेयर्स की उम्मीदें ज्यादा हैं। माना जा रहा है कि सरकार इस बार टैक्स को लेकर कोई बड़ा एलान कर सकती है। कुछ साल पहले बजट में न्यू टैक्स रिजीम की घोषणा की गई थी। अब माना जा रहा है कि इस बजट में कई तरह के टैक्स सिस्टम को खत्म करके एक कर दिया जा सकता है। 

खत्म होगा टैक्स सिस्टम

सरकार ने कई तरह के टैक्स सिस्टम को खत्म करते GST लागू किया है। जीएसटी को लेकर माना जा रहा था कि इसे लागू करना काफी मुश्किल होगा पर ऐसा हुआ नहीं। अब इस साल पेश होने वाले बजट में भी टैक्स सिस्टम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले बजट में पुराने आयकर अधिनियम, 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा की थी। 

अब माना जा रहा है कि सरकार न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) और ओल्ड टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) के झोलझाल को खत्म कर सकती है। भारत में करीब 65 फीसदी से ज्यादा करदाताओं ने नई कर व्यवस्था को अपनाया है। इसका मतलब है कि हर 3 आईटीआर में से 2 न्यू टैक्स रिजीम के तहत फाइल हो रहे हैं। न्यू टैक्स रिजीम को ज्यादा समर्थन मिलने के बाद माना जा रहा है कि सरकार पुरानी कर व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म कर सकती है। 

पिछले बजट में हुआ था बड़ा बदलाव

जुलाई 2024 के बजट में न्यू टैक्स रिजीम के  स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन को बढ़ाया गया था। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा था कि  स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन  50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75000 रुपये हो गया है। वहीं, ओल्ड टैक्स रिजीम में यह लिमिट 50 हजार रुपये ही है। सरकार एक सहज टैक्स सिस्टम बनाने की कोशिश कर रही है। जुलाई 2024 के यूनियन बजट में न्यू टैक्स सिस्टम (New Tax System) में कई बदलाव हुए थे। इन बदलावों के बाद टैक्स स्लैब कुछ प्रकार है- 

 इनकम टैक्स
₹0-₹3 लाखशून्य
₹3-₹7 लाख5%
₹7-₹10 लाख10%
₹10-₹12 लाख15%
₹12-₹15 लाख20%
₹15 लाख से अधिक30%

टैक्स रिजीम रहेगा फोकस में

इस बार भी यूनियन बजट में सरकार का फोकस न्यू टैक्स रिजीम रह सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार यूनियन बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 1 लाख रुपये किया जा सकता है। इसके अलावा 12-20 लाख रुपये के इनकम को 20 फीसदी टैक्स दायरे में लाया जाएगा। सूत्रों केअनुसार सरकार बजट में नए आयकर कानून को पेश कर सकती है। इस नए कानून का उद्देश्य मौजूदा Income Tax Act, 1961 को आसानट और समझने योग्य बनाना है।
 

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