FASTag गलत कटने पर तुरंत यहां करें शिकायत, मिलेगा पूरा रिफंड

FASTag से गलत कटौती के मामलों को रोकने के लिए सरकार और IHMCL लगातार सख्त कदम उठा रहे हैं। अब ग्राहक कॉल, ईमेल या ऑनलाइन शिकायत दर्ज करके तुरंत रिफंड पा सकते हैं।

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Recharging at the toll booth at the last minute could not be possible if your FASTag is blacklisted.
Recharging at the toll booth at the last minute could not be possible if your FASTag is blacklisted.

By Priyanka Kumari:

अगर आपके FASTag अकाउंट से गलत टोल कट गया है या ज्यादा पैसा काट गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब सरकार ने FASTag ट्रांजैक्शन नियमों को सख्त कर दिया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (IHMCL) ने इस तरह की गड़बड़ियों को रोकने के लिए टोल ऑपरेटरों पर भारी जुर्माना लगाने की कार्रवाई की है।

गलत FASTag कटौती पर एक्शन

रिपोर्ट के अनुसार, IHMCL ने 250 से अधिक मामलों में टोल ऑपरेटरों पर 1 लाख रुपये प्रति उल्लंघन का जुर्माना लगाया है। इसके चलते गलत कटौती की शिकायतों में 70 फीसदी तक की कमी देखी गई। हालांकि, भारत में हर महीने 30 करोड़ से अधिक ट्रांजैक्शन FASTag के जरिये से होते हैं, लेकिन फिर भी IHMCL को हर महीने करीब 50 सही शिकायतें मिलती हैं।

क्या है FASTag से गलत कटौती?

FASTag के जरिए गलत टोल कटौती कई कारणों से हो सकती है, जैसे –

  • सिस्टम किसी दूसरे व्हीकल को चार्ज कर सकता है, जो टोल से नहीं गुजरा।
     
  • एक ही ट्रैवल के लिए दो बार टोल कट सकता है।
     
  • निर्धारित रूट या व्हीकल कैटेगरी से ज्यादा टोल कट सकता है।
     
  • गाड़ी टोल से गुजरे बिना ही पैसे कट सकते हैं।
     

इस तरह की गलतियां अक्सर टोल ऑपरेटरों, सिस्टम की खराबी या तकनीकी खामियों के कारण होती हैं।

गलत कटौती का रिफंड कैसे लें?

अगर आपके FASTag अकाउंट से गलत पैसे कटे हैं, तो आप तुरंत शिकायत कर सकते हैं।

आप 1033 पर कॉल करें और अपनी शिकायत दर्ज करें। आप चाहें तो falsededuction@ihmcl.com पर डिटेल्स के साथ मेल कर सकते हैं। वहीं, बैंक या FASTag सर्विस प्रोवाइडर की वेबसाइट पर जाकर भी शिकायत कर सकते हैं।

ये चीजें हैं जरूरी

शिकायत करते समय आपको कई जानकारी देनी होगी। जैसे-

  • ट्रांजेक्शन आईडी
     
  • कटौती की तारीख और समय
     
  • गाड़ी नंबर
     
  • SMS, बैंक स्टेटमेंट आदि कोई डॉक्यूमेंट
     

शिकायत मिलने के बाद, IHMCL इसकी पूरी जांच करता है और अगर गलती पाई जाती है तो ग्राहक को तुरंत रिफंड जारी किया जाता है। साथ ही, गलती करने वाले टोल ऑपरेटर पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जाता है।

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