Golden Visa की बढ़ गई डिमांड, आप भी आसानी से कर सकते हैं अप्लाई
UAE Golden Visa की डिमांड काफी ज्यादा है। इस वीजा के लिए अप्लाई किया जा सकता है। हालांकि, इसके लिए कुछ नियम व शर्तें है। आर्टिकल में वीजा से जुड़े नियम और लाभ के बारे में जानते हैं।

अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की गोल्डन वीजा स्कीम (Golden Visa Scheme) दुनियाभर के लोगों को आकर्षित कर रही है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्ड कार्ड वीजा स्कीम का ऐलान किया। इस स्कीम में 50 लाख डॉलर (करीब 44 करोड़ रुपये) का निवेश पर व्यक्ति नागरिकता पा सकता है।
100 से ज्यादा देश देते हैं नागरिकता
अमेरिका ही नहीं, बल्कि 100 से ज्यादा देश निवेश के जरिए सेकेंड सिटीजनशिप ऑफर करते हैं। इसमें UAE का गोल्डन वीजा सबसे लोकप्रिय माना जाता है। Henley & Partners के डेटा के अनुसार साल 2024 में 6,700 से ज्यादा अमीर लोग UAE में शिफ्ट हुए, जबकि अमेरिका दूसरे स्थान पर रहा जहां 3,800 लोगों को नागरिकता मिली।
UAE के गोल्डन वीजा की खासियत
UAE का गोल्डन वीजा जिस व्यक्ति के पास होता है उसे टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। इन व्यक्ति को कोई पर्सनल इनकम टैक्स नहीं देना होता है। इसके अलावा कैपिटल गेन और इनहेरिटेंस टैक्स भी नहीं लगता है। वहीं, इस वीजा को पाने के बाद व्यक्ति को बेहतरीन लाइफस्टाइल और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा मिलती है।
मेडिकल और एजुकेशन की सर्विस भी वर्ल्ड-क्लास हो जाती है। जिस व्यक्ति के पास गोल्डन वीजा होता उसे 10 साल का लॉन्ग-टर्म रेजिडेंसी वीजा मिल जाता है।
यूएई गोल्डन वीजा कैसे लें?
कई लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर UAE का गोल्डन वीजा कैसे लिया जा सकता है? हम आपको बता दें कि इस वीजा की फीस 2,800-5,000 AED है। इस फीस के बाद फैमिली स्पॉन्सरशिप के लिए अलग से चार्ज देना होता है। एक बार वीजा मिलने के बाद हर 10 साल बाद उसे रेन्यू करवाना होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि इस वीजा के मिलने के बाद आपको UAE की नागरिकता मिल जाएगी तो आप गलत है। गोल्डन वीजा के बाद नागरिकता नहीं, बल्कि रेजिडेंसी का मौका मिलता है।