रेस्टोरेंट बिल में सर्विस चार्ज? पैसे देने से पहले जान लें नियम

रेस्टोरेंट के बिल में जुड़ा सर्विस चार्ज हर बार जरूरी नहीं होता। बिना आपकी मंजूरी इसे जोड़ना नियमों के खिलाफ हो सकता है। अब 41 रेस्टोरेंट के खिलाफ एक्शन शुरू हुआ है और एक बड़े ब्रांड पर पेनल्टी भी लगी है। जानिए ग्राहक के क्या अधिकार हैं और शिकायत कहां करें।

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In Short

  • CCPA ने बिना मंजूरी सर्विस चार्ज जोड़ने वाले 41 रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है।
  • चायोस पर ₹50,000 की पेनल्टी लगी और ग्राहक को सर्विस चार्ज लौटाने का आदेश दिया गया।
  • सर्विस चार्ज पूरी तरह ऑप्शनल है; जबरन वसूली पर ग्राहक 1915 या NCH प्लेटफॉर्म पर शिकायत कर सकते हैं।

By Gaurav Kumar:

रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद ज्यादातर लोगों का ध्यान सिर्फ कुल बिल पर जाता है। खाने की कीमत, टैक्स और दूसरे चार्ज के बीच कई बार ऐसी रकम भी जुड़ी होती है, जिस पर ग्राहक ध्यान नहीं देते। इसी तरह की शिकायतें लगातार सामने आने के बाद अब सरकार ने रेस्टोरेंट के बिलिंग सिस्टम पर सख्ती बढ़ा दी है। आखिर किन 41 रेस्टोरेंट पर कार्रवाई शुरू हुई और उन पर क्या आरोप हैं?

41 रेस्टोरेंट के खिलाफ शुरू हुआ एक्शन

केंद्रीय कंज्यूमर अफेयर्स मंत्री प्रह्लाद जोशी ने उन रेस्टोरेंट को सख्त चेतावनी दी है, जो ग्राहकों की मंजूरी के बिना बिल में सर्विस चार्ज जोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि नियम नहीं मानने वाले रेस्टोरेंट पर जुर्माना लगाया जा सकता है और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।

सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी CCPA ने देशभर के 41 रेस्टोरेंट के खिलाफ अपनी तरफ से कार्रवाई शुरू की है। इन रेस्टोरेंट पर आरोप है कि उन्होंने ग्राहक से पूछे बिना ही बिल में सर्विस चार्ज जोड़ दिया। लेकिन इन रेस्टोरेंट की शिकायत सरकार तक आखिर पहुंची कैसे?

ग्राहकों ने बिल के साथ की शिकायत

यह कार्रवाई नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन यानी NCH पर मिली शिकायतों के बाद शुरू हुई। ग्राहकों ने अपनी शिकायत के साथ ऐसे बिल भी दिए, जिनमें बिना पूछे सर्विस चार्ज जोड़ दिया गया था।

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि सर्विस चार्ज देना पूरी तरह ग्राहक की मर्जी है। रेस्टोरेंट इसे बिल में अपने आप नहीं जोड़ सकते। उन्होंने बताया कि नियम तोड़ने वाले रेस्टोरेंट पर जुर्माना लगाया गया है और उन्हें यह तरीका बंद करने का आदेश भी दिया गया है। लेकिन चायोस पर ₹50,000 की पेनल्टी आखिर क्यों लगाई गई?

चायोस पर ₹50,000 की पेनल्टी

CCPA ने चायोस चलाने वाली सनशाइन टीहाउस प्राइवेट लिमिटेड पर ₹50,000 का जुर्माना लगाया है। कंपनी को ग्राहक से लिया गया सर्विस चार्ज वापस करने और अपने बिलिंग सॉफ्टवेयर में बदलाव करने को भी कहा गया है, ताकि आगे से यह चार्ज बिल में अपने आप न जुड़े।

कैफे ब्लू बॉटल पटना, चाइना गेट रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड, फिएस्टा बारबेक्यू नेशन, FOO अहमदाबाद, एल ओपेरा फ्रेंच बेकरी और जोरो द लग्जरी नाइट क्लब के खिलाफ भी आदेश जारी हो चुके हैं। बाकी रेस्टोरेंट के मामलों की जांच अभी चल रही है। ऐसे में ग्राहक के लिए यह जानना जरूरी है कि सर्विस चार्ज को लेकर नियम आखिर क्या कहते हैं?

सर्विस चार्ज को लेकर क्या हैं नियम?

जुलाई 2022 में जारी CCPA की गाइडलाइंस के मुताबिक रेस्टोरेंट ग्राहक से पूछे बिना बिल में सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकते। इस रकम को किसी दूसरे नाम से भी नहीं लिया जा सकता और ग्राहक पर इसे चुकाने का दबाव नहीं बनाया जा सकता।

रेस्टोरेंट को साफ बताना होगा कि सर्विस चार्ज देना ग्राहक की मर्जी है। ग्राहक के मना करने पर उसे रेस्टोरेंट में आने या सर्विस देने से नहीं रोका जा सकता। इसके अलावा, जो सर्विस चार्ज ग्राहक ने अपनी मर्जी से नहीं दिया है, उस रकम पर GST भी नहीं लगाया जा सकता। लेकिन अगर बिल में जबरन सर्विस चार्ज जोड़ दिया जाए, तो ग्राहक इसकी शिकायत कहां और कैसे कर सकता है?

शिकायत कहां कर सकते हैं ग्राहक?

अगर किसी रेस्टोरेंट ने बिल में जबरन सर्विस चार्ज जोड़ दिया है, तो ग्राहक नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के नंबर 1915 पर शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा, NCH के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है।

CCPA ने कहा है कि वह ऐसी शिकायतों पर नजर रखेगा और नियम न मानने वाले रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई करेगा।

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