पेट्रोल पंप जाने से पहले पढ़ लें ये खबर! आज रात से बढ़ जाएगा पेट्रोल-डीजल का खर्च
हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पर नया बोझ बढ़ने जा रहा है। सरकार ने 60 पैसे प्रति लीटर ‘अनाथ एवं विधवा सेस’ लगाने का नोटिफिकेशन जारी किया है। नई दरें आज मध्यरात्रि से लागू होंगी, जबकि कानून में इसकी अधिकतम सीमा 5 रुपये प्रति लीटर तय है।

In Short
- हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर ‘अनाथ एवं विधवा सेस’ लगाया गया है, जिसकी वसूली राज्य में पहली बिक्री के समय होगी।
- राज्य कर एवं आबकारी विभाग का नया नोटिफिकेशन आज रात 12 बजे से लागू होगा, जिसके बाद पेट्रोल-डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर अतिरिक्त बोझ जुड़ेगा।
- अप्रैल 2026 में पास Himachal Pradesh VAT Amendment Act 2026 में इस सेस की अधिकतम सीमा 5 रुपये प्रति लीटर तय की गई थी, जबकि फिलहाल सरकार ने दर 60 पैसे रखी है।
हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और डीजल भरवाना अब थोड़ा महंगा होने वाला है। राज्य सरकार ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर नया ‘अनाथ एवं विधवा सेस’ लगाने का फैसला किया है। इसका सीधा असर राज्य में बिकने वाले पेट्रोल-डीजल पर पड़ेगा। सरकार ने इसकी दर और इसे लागू करने का समय भी तय कर दिया है, जबकि इसके लिए कानूनी रास्ता पहले ही तैयार किया जा चुका था।
आज रात 12 बजे से लगेगा 60 पैसे प्रति लीटर सेस
हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर की दर से ‘अनाथ एवं विधवा सेस’ लगाने का नोटिफिकेशन जारी किया है। नई दरें आज रात 12 बजे यानी मध्यरात्रि से लागू हो जाएंगी। इसके बाद राज्य में पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अतिरिक्त सेस लगेगा।
पेट्रोल-डीजल की पहली बिक्री पर होगी वसूली
नोटिफिकेशन के मुताबिक यह सेस पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की राज्य में पहली बिक्री के समय वसूला जाएगा। इसकी दर 60 पैसे प्रति लीटर तय की गई है। यानी राज्य में पेट्रोलियम प्रोडक्ट की पहली सेल के स्तर पर यह अतिरिक्त रकम जोड़ी जाएगी।
VAT Act की धारा 6-A के तहत जारी हुआ नोटिफिकेशन
राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने यह नोटिफिकेशन Himachal Pradesh VAT Act, 2005 की धारा 6-A के तहत जारी किया है। इसी प्रावधान के आधार पर राज्य सरकार ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर ‘अनाथ एवं विधवा सेस’ की मौजूदा दर 60 पैसे प्रति लीटर तय की है।
अप्रैल 2026 में ही तैयार हो गया था कानूनी आधार
इस सेस को लगाने का कानूनी आधार अप्रैल 2026 में विधानसभा के बजट सत्र के दौरान तैयार कर दिया गया था। उस समय Himachal Pradesh VAT (Amendment) Act, 2026 को विधानसभा में पास किया गया था। इसी अमेंडमेंट एक्ट में सरकार को पेट्रोल और डीजल पर इस तरह का सेस तय करने का अधिकार दिया गया था।
अधिकतम 5 रुपये प्रति लीटर तक रखा गया है प्रावधान
Himachal Pradesh VAT (Amendment) Act, 2026 में ‘अनाथ एवं विधवा सेस’ की अधिकतम सीमा 5 रुपये प्रति लीटर रखी गई है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि अभी 5 रुपये प्रति लीटर सेस लगाया गया है। एक्ट में केवल इसकी अधिकतम लिमिट तय की गई है। वास्तविक दर सरकार को अलग नोटिफिकेशन जारी करके तय करनी थी और फिलहाल यह दर 60 पैसे प्रति लीटर रखी गई है।