महाराष्ट्र कैबिनेट के बड़े फैसले, जमीन मुआवजे के नियम बदलेंगे; रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को राहत

महाराष्ट्र कैबिनेट ने जमीन अधिग्रहण के मुआवजे से लेकर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स तक कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी है। जमीन का मुआवजा मिलने में देरी पर इंटरेस्ट रेट बदलेगा, जबकि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को स्टाम्प ड्यूटी और लैंड ट्रांसफर फीस में राहत मिलेगी। जानिए बाकी फैसले।

Advertisement
AI Generated Image

In Short

  • जमीन अधिग्रहण का मुआवजा देर से मिलने पर इंटरेस्ट रेट में होगा बदलाव
  • रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के इंटरनल लैंड ट्रांसफर पर स्टाम्प ड्यूटी से छूट
  • रिन्यूएबल एनर्जी के लिए खरीदी जमीन की ट्रांसफर फीस में 25 फीसदी की रियायत

By Gaurav Kumar:

महाराष्ट्र कैबिनेट ने जमीन अधिग्रहण से लेकर रिन्यूएबल एनर्जी, एग्रीकल्चर, एजुकेशन और कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तक कई अहम फैसलों को मंजूरी दी है। इन फैसलों में जमीन के मुआवजे की रकम मिलने में देरी पर लगने वाले इंटरेस्ट रेट में बदलाव और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए स्टाम्प ड्यूटी व लैंड ट्रांसफर फीस में राहत शामिल है। इसके अलावा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में नई पोस्ट, शुगर फैक्ट्री के लिए लोन और एजुकेशन से जुड़े प्रस्तावों पर भी फैसला हुआ है।

जमीन का मुआवजा देर से मिला तो बदलेगा इंटरेस्ट रेट

कैबिनेट ने राइट टू फेयर कम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट 2013 के सेक्शन 72 में बदलाव को मंजूरी दी है। इसके तहत जमीन अधिग्रहण का कम्पनसेशन मिलने में देरी होने पर दिए जाने वाले इंटरेस्ट रेट को रिवाइज किया जाएगा।

रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को स्टाम्प ड्यूटी में छूट

रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने एक ही ग्रुप की कंपनियों या ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए बनाए गए स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी एसपीवी के बीच होने वाले इंटरनल लैंड ट्रांसफर पर स्टाम्प ड्यूटी से छूट देने को मंजूरी दी है।

लैंड ट्रांसफर फीस में 25 फीसदी की राहत

रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए खरीदी गई जमीन की ट्रांसफर फीस में भी 25 फीसदी की छूट दी जाएगी। सरकार का यह फैसला ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन से जुड़ी लागत कम करने में मदद करेगा।

एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में चार नई पोस्ट

कैबिनेट ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के फील्ड ऑफिस के रिवाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के मुताबिक चार पोस्ट बनाने की मंजूरी दी है। इनमें डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एसेट मैनेजमेंट एंड एग्रीस्टैक, जॉइंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, जॉइंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी और एडिशनल डायरेक्टर एग्रीस्टैक रेवेन्यू की पोस्ट शामिल हैं। जॉइंट डायरेक्टर की दो पोस्ट डेप्युटेशन के जरिए भरी जाएंगी।

लातूर की शुगर फैक्ट्री के लिए ₹18.09 करोड़ लोन का प्रस्ताव

लातूर जिले के औसा तहसील के किल्लारी स्थित श्री नीलकंठेश्वर शेतकरी कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री को कैपिटल एक्सपेंडिचर और वर्किंग कैपिटल के लिए नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी एनसीडीसी से लोन लेने की अनुमति दी गई है। ₹18.09 करोड़ के लोन का प्रस्ताव एनसीडीसी को भेजा जाएगा और सरकार ने सेल्फ फाइनेंस्ड आधार पर प्राइवेट स्किल यूनिवर्सिटी शुरू करने से जुड़े नियम और गाइडलाइंस में बदलाव को भी मंजूरी दी है।

सीनियर कॉलेजों में सोशल वर्क की अलग फैकल्टी

सीनियर कॉलेज अब सोशल वर्क को इंडिपेंडेंट फैकल्टी के तौर पर शुरू कर सकेंगे। इसके साथ नए कोर्स और अतिरिक्त डिवीजन खोलने की अनुमति भी दी जाएगी। सोशल वर्क कॉलेजों को परमानेंट अनएडेड आधार पर नए कोर्स और अतिरिक्त डिवीजन शुरू करने की मंजूरी मिलेगी।

हदगांव में जिला और एडिशनल सेशन कोर्ट बनेगा

कैबिनेट ने नांदेड़ जिले के हदगांव में डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल सेशन कोर्ट और गवर्नमेंट प्लीडर ऑफिस स्थापित करने के लिए जरूरी ज्यूडिशियल ऑफिसर और स्टाफ की पोस्ट बनाने के साथ इसके खर्च के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।

Read more!
Advertisement