‘द केरल स्टोरी 2’ पर केरल हाई कोर्ट की रोक! सेंसर बोर्ड पर भी किए सवाल - 27 फरवरी को रिलीज होने थी फिल्म
अपने फैसले में जस्टिस बी. कुरियन थॉमस ने कहा कि फिल्म को 27 फरवरी को रिलीज नहीं किया जा सकता। साथ ही कोर्ट ने सेंसर बोर्ड पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं कि उन्होंने अपना काम नियमों के अनुसार नहीं किया है।

The Kerala Story 2: कल यानी शुक्रवार 27 फरवरी को रिलीज होने वाली फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' पर केरल हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। एक याचिकाकर्ता की याचिका के बाद केरल हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।
अपने फैसले में जस्टिस बी. कुरियन थॉमस ने कहा कि फिल्म को 27 फरवरी को रिलीज नहीं किया जा सकता। साथ ही कोर्ट ने सेंसर बोर्ड पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं कि उन्होंने अपना काम नियमों के अनुसार नहीं किया है। इस फिल्म को कामाख्या नारायण सिंह द्वारा डायरेक्ट किया गया है, वहीं इसके प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह हैं।
क्या है फिल्म की कहानी?
यह कहानी उन हिंदू लड़कियों के ऊपर आधारित है जिन्हें अंतरधार्मिक शादियों में फंसाकर उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है। हालांकि फिल्म रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई है।
याचिका में क्या है?
यह याचिका एक बायोलॉजिस्ट श्रीदेव नंबूदिरी ने दायर की है, जिनके मुताबिक यह फिल्म केरल की छवि खराब करती है जिससे केरल का सांप्रदायिक माहौल खराब हो सकता है। केरल हाई कोर्ट ने इसे लेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting) के साथ-साथ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन और फिल्म प्रोड्यूसर को नोटिस जारी कर दिया है।
गुरुवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने माना कि फिल्म के खिलाफ दायर याचिका शायद सत्य हो सकती है।
फिल्म के निर्माता फैसले को देंगे चुनौती
इंडिया टुडे को अपने सूत्रों के हवाले से यह पता चला है कि फिल्म के निर्माता अब केरल हाई कोर्ट के इस फैसले को बड़ी बेंच के सामने चुनौती देंगे। माना जा रहा है कि फिल्म मेकर्स यह नई अपील आज ही फाइल कर सकते हैं। साथ ही फिल्म के प्रोड्यूसर चाहते हैं कि जस्टिस वर्मा वाली बेंच का ऑर्डर जल्दी रिलीज़ हो जिससे उसके खिलाफ वे अपनी नई याचिका डाल सकें।
सूत्रों की मानें तो फिल्म मेकर्स चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें कोर्ट से राहत मिले जिससे वे अपनी फिल्म को उसकी तय तारीख 27 फरवरी को ही रिलीज़ कर सकें।
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