कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला! तंबाकू-निकोटीन वाले प्रोडक्ट्स की बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन पर लगी रोक
कर्नाटक में तंबाकू और निकोटीन वाले प्रोडक्ट्स पर सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। राज्य में इनकी बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन पर एक साल के लिए रोक लगाई गई है। इसके साथ गुटखा, पान मसाला और दूसरे प्रतिबंधित प्रोडक्ट्स के खिलाफ स्पेशल इंस्पेक्शन भी शुरू कर दिए गए हैं।

In Short
- 10 अगस्त 2026 से पूरे कर्नाटक में एक साल के लिए बैन लागू
- गुटखा, पान मसाला और तंबाकू-निकोटीन वाले प्रतिबंधित प्रोडक्ट्स पर सख्त जांच
- मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और बिक्री पर नजर
कर्नाटक में तंबाकू और निकोटीन वाले प्रोडक्ट्स को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रोडक्ट्स की बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक लगा दी गई है। यह फैसला पूरे राज्य में लागू होगा और इसके साथ ही नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त एनफोर्समेंट भी शुरू किया जा रहा है। अब जानते हैं कि यह बैन कितने समय तक रहेगा, किन प्रोडक्ट्स पर कार्रवाई होगी और सरकार ने अधिकारियों को क्या निर्देश दिए हैं।
पूरे कर्नाटक में एक साल तक लागू रहेगा बैन
कर्नाटक के डिपार्टमेंट ऑफ फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने तंबाकू और निकोटीन वाले प्रोडक्ट्स की बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक लगाने का नोटिफिकेशन जारी किया है। अधिकारियों के मुताबिक, यह नोटिफिकेशन 10 अगस्त 2026 को जारी किया गया था। यह आदेश जारी होने की तारीख से पूरे कर्नाटक में एक साल तक लागू रहेगा।
गुटखा और पान मसाला पर भी सख्त कार्रवाई
हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत आने वाला फूड सेफ्टी डिवीजन अब तंबाकू और निकोटीन वाले प्रतिबंधित प्रोडक्ट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है। अधिकारियों के मुताबिक, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की अगुवाई में स्पेशल इंस्पेक्शन और एनफोर्समेंट ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं।
इन ऑपरेशन में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू या निकोटीन वाले दूसरे प्रतिबंधित प्रोडक्ट्स पर खास नजर रखी जा रही है। इनके मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और बिक्री के खिलाफ जांच और कार्रवाई की जा रही है।
इन नियमों के तहत जारी किया गया नोटिफिकेशन
डिपार्टमेंट ऑफ फूड सेफ्टी एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर श्रीनिवास के. ने बताया कि यह नोटिफिकेशन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के सेक्शन 30(2)(ए) और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन सेल्स रेगुलेशंस 2011 के रेगुलेशन 2.3.4 के तहत जारी किया गया है।
उन्होंने कहा कि पब्लिक हेल्थ के हित में कर्नाटक में तंबाकू और निकोटीन वाले प्रोडक्ट्स की बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन को प्रतिबंधित किया गया है।
लोगों से भी जानकारी देने की अपील
डिपार्टमेंट ने आम लोगों से भी इस अभियान में सहयोग करने की अपील की है। अगर किसी को प्रतिबंधित तंबाकू या निकोटीन वाले प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग, बिक्री या डिस्ट्रीब्यूशन की जानकारी मिलती है तो वह संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना दे सकता है। विभाग ने लोगों से स्वस्थ और एडिक्शन-फ्री कर्नाटक बनाने में सहयोग करने को कहा है।