अगर ट्रेन लेट हो जाए या कोच न लगे, तो ऐसे पाएं पूरा रिफंड; IRCTC की साइट पर जाकर सेलेक्ट करें ये ऑप्शन
भारतीय रेलवे ने यात्रियों को कुछ अधिकार दिए हैं। इन अधिकारों के बारे में कई यात्री नहीं जानते हैं। यात्री कई स्थिति में ट्रेन टिकट का पूरा रिफंड पा सकते हैं।

भारतीय रेलवे यात्रियों को हर मुमकिन सुविधा देना का प्रयास करता है। इसके अलावा रेलवे यात्रियों को कई अधिकार भी देता है। इन अधिकारों में से एक टिकट का पूरा रिफंड पाना भी है। जी हां, कई स्थिति में यात्री ट्रेन टिकट का पूरा रिफंड ले सकते हैं।
अगर आपकी ट्रेन लेट है या फिर उसमें कोच नहीं लगा है तो आप रिफंड पा सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी तकनीकी खराबी के कारण ट्रेन में सफर नहीं कर पाएं तब भी आप पूरा रिफंड पाने के हकदार हैं। इन स्थितियों में यात्रियों को TDR यानी Ticket Deposit Receipt फाइल करने का ऑप्शन होता है। इसमें वह आसानी से टिकट का पूरा रिफंड पा सकते हैं।
TDR क्या होता है?
TDR का मतलब Ticket Deposit Receipt है। जब कोई यात्री यात्रा शुरू नहीं कर पाता या यात्रा में कोई बड़ी गड़बड़ी हो जाती है जैसे ट्रेन का रूट बदलना, कोच न लगना, AC खराब होना आदि तो वह IRCTC वेबसाइट पर TDR फाइल कर सकता है। अगर कारण सही पाया जाता है और समयसीमा में TDR भरा गया है तो यात्री को टिकट का पूरा रिफंड मिल सकता है।
कैसे फाइल करें TDR? (How to file TDR?)
स्टेप 1: सबसे पहले www.irctc.co.in पर लॉगिन करें।
स्टेप 2: अब ‘My Account’ सेक्शन में जाकर My Transactions > File TDR पर क्लिक करें।
स्टेप 3: इसके बाद PNR नंबर को चुनें, जिसके लिए TDR भरना है।
स्टेप 4: अब ड्रॉपडाउन मेनू में जाकर यात्रा न करने का रीजन सेलेक्ट करें।
स्टेप 5: अब उस यात्री का नाम सेलेक्ट करें जिसने यात्रा नहीं की है।
स्टेप 6: इसके बाद ‘File TDR’ पर क्लिक करें और स्क्रीन पर दिखाए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।
स्टेप 7: सबमिट करने के बाद अगर सब सही रहा तो ‘TDR Successfully Filed’ लिखा दिखाई देगा।
इन स्थिति में फाइल करें TDR
IRCTC के नियमों के अनुसार कई परिस्थितियों में TDR फाइल किया जा सकता है। हर स्थिति में टीडीआर फाइल करने की समयसीमा अलग होती है।
- ट्रेन अगर 3 घंटे से ज्यादा लेट हो और आपने यात्रा नहीं की तो आपको ट्रेन के डिपार्चर समय तक TDR फाइल कर सकते हैं।
- अगर कोच नहीं लगा और आपको दूसरी या कम श्रेणी में बैठना पड़ा तो उसका प्रूफ मिलने के दो दिन के भीतर TDR भर सकते हैं।
- ट्रेन में AC फेल हो गया है तो इस स्थिति में यात्रा पूरी होने के 20 घंटे के भीतर TDR दायर करना होता है।
- अगर सभी यात्री कन्फर्म थे लेकिन यात्रा नहीं कर सके तो ट्रेन चलने के 4 घंटे पहले तक TDR भर सकते हैं।
- ट्रेन का रूट बदल गया और आपने यात्रा नहीं की तो 72 घंटे के भीतर TDR फाइल करें।
- ट्रेन आपके स्टेशन तक नहीं आई तो भी 72 घंटे के अंदर TDR दायर करें।
- अगर वेटिंग लिस्ट वाले यात्री यात्रा नहीं कर सके तो ट्रेन के डिपार्चर से 30 मिनट पहले तक TDR भर सकते हैं।
इन मामलों में नहीं मिलेगा रिफंड
IRCTC कुछ मामलों में रिफंड नहीं देता। जैसे अगर आपने दो जुड़ी हुई ट्रेनों (Connecting Trains) के लिए टिकट बुक किया हो और पहली ट्रेन की देरी से दूसरी ट्रेन छूट जाए तो IRCTC इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। ऐसी स्थिति में रिफंड नहीं मिलेगा।