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Homeट्रेंडिंगPhotosट्रेन में सीट बदलना पड़ सकता है महंगा, जानें क्या कहते हैं रेलवे के नियम

ट्रेन में सीट बदलना पड़ सकता है महंगा, जानें क्या कहते हैं रेलवे के नियम

ट्रेन में सफर के दौरान सीट बदलना छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन कुछ मामलों में यही गलती परेशानी बढ़ा सकती है। बिना अनुमति दूसरी आरक्षित सीट पर बैठने से लेकर कन्फर्म टिकट बेचने और अनकन्फर्म वेटिंग टिकट पर यात्रा करने तक रेलवे के नियम जानना जरूरी है।

Train
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ट्रेन में सफर के दौरान कई बार परिवार या दोस्त साथ बैठने के लिए सीट बदल लेते हैं। आमतौर पर आपसी सहमति से सीट बदलना सामान्य बात लगती है, लेकिन रेलवे नियमों में बिना अनुमति किसी दूसरे यात्री की आरक्षित सीट पर बैठना परेशानी खड़ी कर सकता है। ऐसे में सीट बदलते समय नियमों का ध्यान रखना जरूरी है।
 

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अगर किसी यात्री को दूसरी सीट या कोच में जाना है, तो वह अपनी मर्जी से जगह नहीं बदल सकता। किसी दूसरी बर्थ के खाली होने पर सीट बदलने का अधिकार TTE के पास होता है। TTE रेलवे नियमों के हिसाब से सीट में बदलाव कर सकता है। इसलिए सफर के दौरान आधिकारिक अनुमति लेना बेहतर रहता है।
 

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अपनी तय सीट छोड़कर किसी दूसरे यात्री की सीट पर बिना अनुमति बैठना महंगा पड़ सकता है। रेलवे नियमों के तहत ऐसी स्थिति में यात्री पर कार्रवाई की जा सकती है। यानी सफर में थोड़ी सुविधा के लिए किया गया सीट बदलाव बाद में जुर्माने की वजह बन सकता है।
 

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कन्फर्म रेलवे टिकट को किसी दूसरे व्यक्ति को बेचना या बिना रेलवे की अनुमति के दे देना नियमों के खिलाफ है। आरक्षित टिकट की बिक्री को अपराध माना जाता है। ऐसा करने पर पैसों का जुर्माना लग सकता है और गंभीर मामलों में जेल की सजा का भी प्रावधान हो सकता है।
 

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कई यात्री चार्ट बनने के बाद भी वेटिंग टिकट कन्फर्म न होने पर ट्रेन में चढ़ जाते हैं। लेकिन अनकन्फर्म वेटिंग टिकट के साथ आरक्षित ट्रेन में यात्रा करने पर रेलवे अधिकारी कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में यात्री से जुर्माना और अतिरिक्त किराया भी लिया जा सकता है।
 

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