अब Unclaimed Share और Dividend का क्लेम होगा आसान, IEPFA लाने वाला है नया पोर्टल
हमारे दादा की तरफ से खरीदे गए शेयर को कैसे क्लेम करें? यह सवाल कई लोगों के मन में रहता है। हम आपको इसका जवाब आर्टिकल में देंगे।

अगर आपने भी किसी पुराने इन्वेस्टमेंट के डिविडेंड (Dividend) या अनक्लेम्ड शेयर (Unclaimed Share) के लिए क्लेम किया था, लेकिन वो अभी तक नहीं मिला है तो यह खबर आपके लिए है। Investor Education and Protection Fund Authority (IEPFA) नया पोर्टल लाने वाली है। इस पोर्टल के जरिये अनक्लेम्ड शेयर और डिविडेंड जल्द मिल जाएंगे।
IEPFA ने बताया कि उसके पास 1 अरब से ज्यादा अनक्लेम्ड शेयर और 1 लाख करोड़ की वैल्यू के पैसे जमा है। इसमें से करीब 6,000 करोड़ डिविडेंड है। कई लोगों ने सालों से इन शेयर और डिविडेंड के लिए क्लेम नहीं किया है। अब इन अनक्लेम्ड शेयर और डिविडेंड के क्लेम प्रोसेस को आसान बनाने के लिए जल्द नया पोर्टल लाया जाएगा। इस पोर्टल के जरिये निवेशक आसानी से क्लेम कर सकते हैं।
क्लेम करना हो जाएगा आसान
वर्तमान में अनक्लेम्ड शेयर और डिविडेंड को वापस पाने के लिए कई डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं। यह प्रोसेस लाखी लंबा होता है। ऐसे में नए पोर्टल के आ जाने से क्लेम का प्रोसे आसान भी होगा और वक्त भी कम लगेगा।
मीडिया रिपोर्टेस के अनुसार इस पोर्टल पर निवेशक डायरेक्ट कंपनी से संपर्क कर पाएंगे। इसके अलावा इस पोर्टल पर पैन नंबर, बैंक और डीमैट अकाउंट (Demat Account) के जुड़ी सभी डिटेल्स आसानी से वेरिफाई हो जाएगी।
इसके लिए IEPFA और SEBI मिलकर ‘निवेशक शिविर’ लगाएंगे। इस कैंपेन में निवेशकों को बताया जाएगा कि वह पैसे कैसे वापस पा सकते हैं। बीते काफी लंबे समय से IEPFA क्लेम प्रोसेस को आसान करने के लिए कई कदम उठा रही थी। IEPFA ने 5 लाख रुपये तक के क्लेम के लिए succession certificate को खत्म कर दिया। इसके अलावा निवेशक IEPFA की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कि उनके नाम पर कोई स्टॉक या डिविडेंड है।
अनक्लेम्ड शेयर क्या है? (What is Unclaimed Share?)
अनक्लेम्ड शेयर वो स्टॉक होते हैं जो काफी लंबे वक्त से पड़े हैं। इन शेयर पर निवेशकों की तरफ से कोई क्लेम नहीं किया जाता है। इसके अलावा अगर कोई शेयर फिजिकल पेपर पर हैं पर उसे डिजिटल न किया गया है तब भी अनक्लेम्ड शेयर माना जाता है। अगर निवेशक ने किसी स्टॉक को खरीदा है पर वह डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुआ है तब भी उसे अनक्लेम्ड माना जाएगा।
आपको बता दें कि अगर कोई शेयर पर 7 साल तक के लिए कोई क्लेम नहीं होता है तो उसे IEPFA के पास ट्रांसफर कर दिया जाता है। IEPFA के पास स्टॉक ट्रांसफर होने के बाद निवेशक आसानी से क्लेम कर सकते हैं।