रिजर्व बैंक ने HDFC Bank और Axis Bank पर नियमों का उल्लंघन करने के लिए लगाई पेनल्टी
रिजर्व बैंक ने बताया कि एचडीएफसी बैंक ने डिपॉजिट पर ब्याज दरों, बैंकों के रिकवरी एजेंट्स और ग्राहक सेवा से संबंधित कुछ नियमों का उल्लंघन किया है, जिसके परिणामस्वरूप इसे 1 करोड़ रुपये का जुर्माना देना पड़ा। केंद्रीय बैंक के अनुसार, एचडीएफसी बैंक ने विशेष मामलों में सेविंग डिपॉजिट अकाउंट खोलने और अन्य डिपॉजिट स्वीकार करने के लिए आवश्यक नियमों का पालन नहीं किया। इसके अतिरिक्त, बैंक ने शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच ग्राहकों से संपर्क न करने के नियमों का भी उल्लंघन किया।

देश के दो प्रमुख बैंकों, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक, के खिलाफ रिजर्व बैंक ने नियमों का पालन न करने के मामले में जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है। बैंकों ने 10 सितंबर को इन बैंकों के खिलाफ कार्रवाई की सूचना दी थी। केंद्रीय बैंक ने एचडीएफसी बैंक पर 1 करोड़ रुपये और एक्सिस बैंक पर 1.91 करोड़ रुपये की पेनल्टी लागू की है।
रिजर्व बैंक ने बताया कि एचडीएफसी बैंक ने डिपॉजिट पर ब्याज दरों, बैंकों के रिकवरी एजेंट्स और ग्राहक सेवा से संबंधित कुछ नियमों का उल्लंघन किया है, जिसके परिणामस्वरूप इसे 1 करोड़ रुपये का जुर्माना देना पड़ा। केंद्रीय बैंक के अनुसार, एचडीएफसी बैंक ने विशेष मामलों में सेविंग डिपॉजिट अकाउंट खोलने और अन्य डिपॉजिट स्वीकार करने के लिए आवश्यक नियमों का पालन नहीं किया। इसके अतिरिक्त, बैंक ने शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच ग्राहकों से संपर्क न करने के नियमों का भी उल्लंघन किया।
वहीं, एक्सिस बैंक पर 1.91 करोड़ रुपये की पेनल्टी लगाने का निर्णय लिया गया है। रिजर्व बैंक के अनुसार, एक्सिस बैंक ने कुछ मामलों में सेविंग्स अकाउंट खोलने के नियमों का पालन नहीं किया। इसके अलावा, बैंक ने कुछ ग्राहकों को एक से अधिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड (CIC) जारी किए। एग्री लोन के संबंध में भी नियमों का उल्लंघन पाया गया, जिसके चलते रिजर्व बैंक ने एक्सिस बैंक पर पेनल्टी लगाने का फैसला किया है।
इस कार्रवाई से यह स्पष्ट होता है कि रिजर्व बैंक बैंकों द्वारा नियमों के पालन पर कितना गंभीरता से नजर रखता है। बैंकों को भविष्य में नियमों का सख्ती से पालन करने की चेतावनी देते हुए, रिजर्व बैंक ने यह सुनिश्चित किया है कि ग्राहक हितों की रक्षा की जाए और वित्तीय संस्थानों की पारदर्शिता बनी रहे।