UPI Refund Process: उफ्फ! गलत यूपीआई पर भेज दिया पैसा, रिफंड पाने के लिए बस अपना लें ये तरीका

UPI Refund Process: कई बार जल्दबाजी के चक्कर में हम गलत यूपीआई आईडी पर पैसे भेज देते हैं। ऐसे में सवाल आता है कि इस तरह की पेमेंट पर रिफंड कैसे पाएं। आर्टिकल में इसका पूरा प्रोसेस जानते हैं।

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UPI UPI
UPI Refund Process

By Priyanka Kumari:

भारत में डिजिटल पेमेंट का सबसे पॉपुलर तरीका UPI (Unified Payments Interface) बन चुका है। हर दिन करोड़ों लोग इसके जरिए पैसे भेजते और मंगवाते हैं। लेकिन जब इतनी तेजी से ट्रांजैक्शन होते हैं, तो कभी-कभी लोग गलती से किसी गलत UPI ID पर पैसे भेज देते हैं। ऐसे में सही तरीका अपनाकर इस पैसे को रिफंड करवा सकते हैं। हम आपको नीचे इसका पूरा प्रोसेस बताएंगे।

गलत अकाउंट में चला जाए तो क्या करें

अगर आपको लगे कि आपने किसी गलत UPI ID पर पैसे भेज दिए हैं, सबसे पहले उस ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट अपने पास रख लें। यह आपके पास एक प्रूफ होगा। इसके बाद अपने बैंक को तुरंत जानकारी दें। आप बैंक की ब्रांच में जाकर या कस्टमर केयर पर कॉल करके पूरी डिटेल दे सकते हैं। आपको ट्रांजैक्शन की तारीख, समय, भेजी गई राशि, भेजने और पाने वाले का नाम और UPI ID की जानकारी देनी होगी।

अगर बैंक की मदद से समाधान न मिले तो आप सीधे NPCI (National Payments Corporation of India) की हेल्पलाइन 1800-120-1740 पर कॉल कर सकते हैं। ध्यान रहे, यह शिकायत आपको 3 दिन के भीतर कर देनी चाहिए। जितनी जल्दी आप शिकायत करेंगे, पैसे वापस मिलने के चांस उतने ज्यादा होंगे।

NPCI की वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत कैसे करें?

अगर आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना चाहते हैं, तो NPCI ने इसके लिए एक खास पोर्टल तैयार किया है। इसके जरिए आप कुछ आसान स्टेप्स में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इस पोर्टल पर जाकर आपको ट्रांजैक्शन से जुड़ी जानकारी, जैसे कि ट्रांजैक्शन ID, बैंक का नाम, भेजी गई रकम, तारीख, UPI ID, ईमेल और मोबाइल नंबर भरनी होती है। इसके साथ आपको बैंक स्टेटमेंट की कॉपी भी लगानी होती है। सारी जानकारी भरने के बाद आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं।

यहां से भी ले सहायता

अगर आपने बैंक और NPCI दोनों से शिकायत की है, लेकिन 30 दिन के अंदर समाधान नहीं मिला तो आपके पास RBI के बैंकिंग लोकपाल (Banking Ombudsman) के पास शिकायत करने का ऑप्शन होता है। यह एक इंडिपेंडेंट संस्था है जो बैंक और ग्राहक के बीच विवाद को सुलझाती है। आप RBI की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

UPI की लिमिट जानना भी जरूरी

गलत ट्रांजैक्शन से बचने के लिए UPI की लिमिट को जानना भी जरूरी है। आमतौर पर एक बार में ₹1 लाख तक का ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन कुछ खास मामलों जैसे इंश्योरेंस या कैपिटल मार्केट पेमेंट के लिए यह लिमिट ₹2 लाख तक होती है। IPO अप्लिकेशन के मामले में ₹5 लाख तक की परमिशन होती है। यह लिमिट अलग-अलग बैंकों में थोड़ी अलग हो सकती है, इसलिए अपनी बैंक की UPI लिमिट जरूर चेक करें।

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