Tax saving investments: 31 मार्च से पहले यहां करें निवेश और बचा लें टैक्स, ढेरों है ऑप्शन

Tax saving investments: टैक्स सेविंग करने के कई तरीके मौजूद हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में बताएंगे जिसके जरिेये आप आसानी से टैक्स बचा सकते हैं। हालांकि, इन स्कीम्स में आपको 31 मार्च 2025 से पहले निवेश करना होगा।

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By Priyanka Kumari:

Tax Saving के लिए वैसे तो कई ऑप्शन हैं, लेकिन इन ऑप्शन को सही समय पर सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप ज्यादा बोनिफिट नहीं उठा सकते हैं। अगर आप टैक्स सेविंग्स के लिए ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो हम आपको टैक्स सेविंग स्कीम (Tax Saving Scheme) के बारे में बताएंगे, इन स्कीम के जरिये आप टैक्स बचा सकते हैं। हालांकि, इन स्कीम्स में आपको 31 मार्च 2025 से पहले इन्वेस्ट करना होगा। अगर आप लेट इन्वेस्ट करते हैं तो आप ज्यादा टैक्स नहीं बचा पाएंगे। 

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)

पीएफ में इनकम टैक्स एक्ट के सेशन 80सी के तहत टैक्स बेनिफिट मिलता है। पीएफ अट्रैक्टिव टैक्स-सेविंग्स इनवेस्टमेंट ऑप्शन है। अभी पीएफ में 7.1 फीसदी का ब्याज मिलता है। यह दूसरे स्कीमों की तुलना में ज्यादा है। पीएफ में 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट शुरू किया जा सकता है। 

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)

सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के भविष्य को उज्ज्वल बनाने में मदद करती है। इस स्कीम में माता-पिता अपनी बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए निवेश करते हैं। जब बेटी की आयु 18 साल हो जाती है तो यह स्कीम मैच्योर हो जाती है। इस स्कीम में 250 रुपये से शुरुआती निवेश किया जा सकता है। बता दें कि यह पूरी स्कीम टैक्स-फ्री (Tax Free) है।     

नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC)

1,000 रुपये के निवेश के साथ नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट में टैक्स डिडक्शन भी मिलता है। वर्तमान में इस स्कीम में 7.7 फीसदी का ब्याज मिलता है। बता दें कि यह स्कीम 5 साल में मैच्योर होती है। 

सीनियर सिटीजंस सेविंग्स स्कीम

सीनियर सिटिजन के बीच सीनियर सिटीजंस सेविंग्स स्कीम काफी पॉपुलर है। इस स्कीम का लॉक इन पीरियड 5 साल का होता है। सीनियर सिटीजंस सेविंग्स स्कीम में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स सेविंग कर सकते हैं। इस स्कीम में न्यूनतम 1,000 और अधिकतम 30 लाख रुपये तक का निवेश कर सकते हैं। 

टैक्स-सेविंग्स बैंक डिपॉजिट

टैक्स-सेविंग्स बैंक डिपॉजिट 5 साल के लिए होता है। इस स्कीम में टैक्स डिडक्शन का लाभ उठाया जा सकता है। इस स्कीम में 5 साल से पहले इन्वेस्ट राशि को निकाला नहीं जा सकता है। 

म्यूचुअल फंड की टैक्स सेविंग्स स्कीम

रिस्क और टैक्स सेविंग के लिए म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) में इन्वेस्ट किया जा सकता है। इस स्कीम में 3 साल का लॉक-इन पीरियड होता है। इस स्कीम में दूसरे स्कीम की तुलना में ज्यादा रिटर्म मिलता है। 

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