RBI ने वित्तीय धोखाधड़ी रोकने के लिए जारी किए नए दिशा-निर्देश, जानें पूरी जानकारी
RBI ने वित्तिय धोखाधड़ी को रोकने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किये हैं। आरबीआई के नए दिशा-निर्देश 31 मार्च 2025 से लागू हो जाएंगे। आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वित्तिय धोखाधड़ी को रोकने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किये हैं। आरबीआई के नए दिशा-निर्देश 31 मार्च 2025 से लागू हो जाएंगे। आरबीआई ने रेगुलेटेड एंटिटीज (REs) को सख्त सुरक्षा उपायों को अपनाने का आदेश दिया है। आरबीआई ने यह फैसला मोबाइल नंबरों के गलत इस्तेमाल से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के उद्देश्य से उठाया है। आमतौर पर इसका इस्तेमाल डिजिटल ट्रांजैक्शन्स में धोखाधड़ी के लिए किया जाता है।
आरबीआई ने कॉमर्शियल कॉल्स और मैसेजेस के लिए रजिस्ट्रेशन और नंबर सीरीज से संबंधित नियम बनाए गए हैं। आरबीआई और ट्राई (TRAI) का मुख्य उद्देश्य यह है कि फर्जी गतिविधियों में मोबाइल नंबरों का गलत उपयोग न हो और भारत के डिजिटल वित्तीय इकोसिस्टम को सुरक्षित रखा जा सके।
क्या है नए दिशा-निर्देश (RBI New Guidelines)
मोबाइल नंबर रिवोकेशन लिस्ट का उपयोग किया जाए। आरबीआई ने यह सुनिश्चित किया है कि बैंकों, एनबीएफसी (NBFCs) और पेमेंट एग्रीगेटर्स को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस (DoT) के मोबाइल नंबर रिवोकेशन लिस्ट (MNRL) का इस्तेमाल करना होगा। इसके जरिए अवैध या बंद हो चुके मोबाइल नंबरों से जुड़े एक्सेस को हटाया जा सकेगा। इसके अलावा, इन नंबरों से जुड़े बैंक अकाउंट पर निगरानी रखी जाएगी ताकि धोखाधड़ी को रोका जा सके।
आरबीआई ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को निर्देश दिया है कि वे इन नियमों के बारे में अपने ग्राहकों को ईमेल, एसएमएस और क्षेत्रीय भाषाओं में जागरूक करें, ताकि ग्राहक फर्जी कॉल्स और मैसेजेज से बच सकें।
जारी हुई नई नंबर सीरीज
अब बैंकों स्टॉक ब्रोकर्स और अन्य वित्तीय संस्थानों को कॉमर्शियल कॉल्स के लिए 140/160 नंबर सीरीज का इस्तेमाल करना होगा। इसका मतलब यह है कि भविष्य में सर्विस और ट्रांजैक्शनल मैसेजेज '1600xx' नंबर से आएंगे, जबकि प्रमोशनल कॉल्स '140xx' नंबर से आएंगे। इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि कौन कॉल्स या मैसेजेज रजिस्टर्ड हैं और कौन नहीं।
कस्टमर केयर नंबर का रजिस्ट्रेशन
आरबीआई के नए नियमों के तहत एंटिटीज को अपना कस्टमर केयर नंबर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस (DoT) के संचार साथी पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। यह नियम ग्राहकों को फर्जी नंबरों से बचाने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लाया गया है।