पीपीएफ, SCSS, सुकन्या सहित अन्य छोटी बचत स्कीम में आप भी निवेश करते हैं? डाक विभाग ने जारी किया अलर्ट - तुरंत पढ़ें

इस नए नियम का असर उन निवेशकों पर सीधा पड़ेगा, जो मैच्योरिटी के बाद अपने अकाउंट्स को भूल चुके हैं या एक्सटेंशन की प्रक्रिया को टालते आ रहे हैं। पढ़िए पूरी डिटेल

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By Gaurav Kumar:

Small Savings Scheme: अगर आपने पोस्ट ऑफिस में PPF, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) या अन्य छोटी बचत योजनाओं में निवेश कर रखा है, तो एक अहम अपडेट पर गौर करना जरूरी है। डाक विभाग (Department of Posts) ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी निवेशक ने मैच्योरिटी के तीन साल बाद तक अपने अकाउंट को क्लोज या एक्सटेंड नहीं किया, तो वह फ्रीज कर दिया जाएगा।

इस नए नियम का असर उन निवेशकों पर सीधा पड़ेगा, जो मैच्योरिटी के बाद अपने अकाउंट्स को भूल चुके हैं या एक्सटेंशन की प्रक्रिया को टालते आ रहे हैं। विशेषज्ञों की मानें तो समय रहते मैच्योर अकाउंट को बंद या रिन्यू करना अब जरूरी हो गया है, वरना न सिर्फ आपकी राशि अस्थायी रूप से लॉक हो जाएगी, बल्कि आगे ब्याज मिलना भी रुक सकता है। 

15 जुलाई 2025 के नए आदेश के अनुसार, यह प्रक्रिया अब साल में दो बार 1 जनवरी और 1 जुलाई से शुरू होकर 15 दिनों में पूरी की जाएगी। यानी हर साल 30 जून और 31 दिसंबर तक तीन साल पूरे कर चुके TD, MIS, NSC, SCSS, KVP, RD और PPF खातों की पहचान कर उन्हें फ्रीज कर दिया जाएगा।

फ्रीज किए गए अकाउंट्स में कोई डिपॉजिट, विड्रॉल या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन संभव नहीं होगा। ऐसे में खाताधारकों को उनकी पूंजी तक तत्काल पहुंच नहीं मिल पाएगी। यह कदम ग्राहकों की गाढ़ी कमाई की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

यदि आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है, तो उसे अनफ्रीज कराने के लिए नजदीकी पोस्ट ऑफिस में पासबुक या सर्टिफिकेट, KYC दस्तावेज (मोबाइल नंबर, PAN, आधार/पता प्रमाण) और खाता बंद करने का फॉर्म (SB-7A) जमा करना होगा।

छोटी बचत योजना (Small Saving Scheme) भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली बचत योजनाओं का एक ग्रुप है, जिसका उद्देश्य आम जनता को सुरक्षित, निश्चित रिटर्न वाले और टैक्स लाभ के साथ निवेश के अवसर प्रदान करना है। इन योजनाओं का संचालन मुख्य रूप से डाक विभाग (Department of Posts) और कुछ नेशनलाइज बैंकों के माध्यम से किया जाता है।

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