PAN 2.0: क्या आपके दो PAN कार्ड है? क्या आपको जुर्माना देना होगा?
सरकार ने पैन 2.0 परियोजना को ई-गवर्नेंस पहल के रूप में नामित किया है जिसका उद्देश्य पैन और टैन सेवाओं के प्रौद्योगिकी-संचालित परिवर्तन के माध्यम से करदाता पंजीकरण सेवाओं की व्यावसायिक प्रक्रियाओं को फिर से तैयार करना है। यह परियोजना करदाताओं के डिजिटल अनुभव को बढ़ाने के लिए संचालित की जा रही है।

केंद्र ने हाल ही में नई स्थायी खाता संख्या (पैन) 2.0 परियोजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य उन्नत ई-गवर्नेंस के माध्यम से करदाता पंजीकरण को आधुनिक बनाना है। लेकिन सवाल ये भी है कि यदि आपके पास एक या अधिक पैन कार्ड हैं तो क्या होगा?
सीबीडीटी ने हाल ही में पैन 2.0 जारी करने और नई प्रणाली पर दिशा-निर्देशों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का एक सेट पेश किया है। पीआईबी ने स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति एक से अधिक पैन नहीं रख सकता है।
"आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति एक से अधिक पैन नहीं रख सकता है। यदि किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन हैं, तो उसे क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी के ध्यान में लाना होगा और अतिरिक्त पैन को हटाना/निष्क्रिय करना होगा। पैन 2.0 में, पैन के लिए संभावित डुप्लिकेट अनुरोधों की पहचान के लिए बेहतर सिस्टम लॉजिक और डुप्लिकेट को हल करने के लिए केंद्रीकृत और उन्नत तंत्र के साथ एक व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन रखने की घटनाओं को कम किया जा सकेगा," दिशा-निर्देश में कहा गया है।
यदि आपको पता चले कि कोई दूसरा पैन कार्ड जारी किया गया है तो यह जरूरी है कि आप तुरंत आयकर विभाग को सूचित करें और उसे रद्द कराएं।
अपना अतिरिक्त पैन कार्ड या कार्ड कैसे रद्द करें
अपने पैन कार्ड को ऑनलाइन सरेंडर करने का अनुरोध करने के लिए कृपया इन चरणों का पालन करें:
एनएसडीएल की वेबसाइट पर जाएं और 'मौजूदा पैन डेटा में परिवर्तन या सुधार/पैन कार्ड का पुनर्मुद्रण' आवेदन पत्र भरें।
फॉर्म के संपर्क विवरण अनुभाग में, बाएं हाशिए पर स्थित बॉक्स को चेक करें और उन अतिरिक्त पैन का उल्लेख करें जिन्हें आप सरेंडर या रद्द करना चाहते हैं।
सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म जमा करें।
सफल भुगतान पर आपको एक पावती पर्ची प्राप्त होगी।
ऑफलाइन प्रक्रिया
अपने पैन कार्ड को ऑफ़लाइन सरेंडर करने का अनुरोध करने के लिए, आप पैन में परिवर्तन या सुधार के लिए फॉर्म 49A भर सकते हैं। सरेंडर किए जाने वाले पैन नंबर को निर्दिष्ट करें और फॉर्म को निकटतम पैन केंद्र में जमा करें। भविष्य के संदर्भ के लिए पावती की एक प्रति रखना उचित है।
वैकल्पिक रूप से, आप अपने अधिकार क्षेत्र के मूल्यांकन अधिकारी को एक पत्र भेज सकते हैं। आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल से उपयुक्त अधिकारी का निर्धारण करें। अपनी व्यक्तिगत जानकारी प्रदान करें, जिसमें पैन कार्ड के अनुसार आपका पूरा नाम, जन्म तिथि (या कंपनियों या फर्मों के लिए निगमन की तिथि), बनाए रखने के लिए पैन कार्ड नंबर और सरेंडर किए जा रहे डुप्लिकेट पैन कार्ड का विवरण शामिल है। अपने रिकॉर्ड के लिए प्राप्त पावती को बनाए रखना याद रखें।
यदि आप अतिरिक्त पैन कार्ड रद्द नहीं करते हैं तो क्या होगा?
आयकर अधिनियम के अनुसार, किसी भी व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन कार्ड होना स्वीकार्य नहीं है। आयकर अधिनियम की धारा 272बी आयकर अधिकारियों को एक से अधिक पैन कार्ड रखने वाले व्यक्तियों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाने का अधिकार देती है।
पैन 2.0 क्या है?
सरकार ने पैन 2.0 परियोजना को ई-गवर्नेंस पहल के रूप में नामित किया है जिसका उद्देश्य पैन और टैन सेवाओं के प्रौद्योगिकी-संचालित परिवर्तन के माध्यम से करदाता पंजीकरण सेवाओं की व्यावसायिक प्रक्रियाओं को फिर से तैयार करना है। यह परियोजना करदाताओं के डिजिटल अनुभव को बढ़ाने के लिए संचालित की जा रही है।
आपके पुराने पैन कार्ड का क्या होगा?
मौजूदा पैन कार्डधारक निश्चिंत हो सकते हैं कि उन्हें अपग्रेडेड सिस्टम के तहत नए पैन के लिए आवेदन करने की कोई बाध्यता नहीं है। मौजूदा वैध पैन कार्ड पैन 2.0 के भीतर पूरी तरह से काम करते रहेंगे, जब तक कि धारक स्पष्ट रूप से अपडेट या सुधार का अनुरोध न करें। जब तक अपडेट या सुधार के लिए कोई विशिष्ट अनुरोध प्रस्तुत नहीं किया जाता, तब तक कोई नया पैन कार्ड जारी नहीं किया जाएगा।