दिल्ली में घर है तो प्रॉपर्टी टैक्स में मिल सकती है 30% छूट! किसे होगा फायदा और क्या हैं शर्तें?

दिल्ली में घर रखने वालों के लिए राहत की खबर आ सकती है। NDMC ने कुछ खास श्रेणियों के मकान मालिकों को प्रॉपर्टी टैक्स में 30 फीसदी छूट देने का प्रस्ताव रखा है। लेकिन यह फायदा हर घर को नहीं मिलेगा। टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा ने समझाया कि इससे कितने पैसे बच सकते हैं और क्या इनकम टैक्स पर भी कोई असर पड़ेगा।

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दिल्ली के मकान मालिकों के लिए राहत की तैयारी! प्रॉपर्टी टैक्स में 30% छूट का प्रस्ताव
दिल्ली के मकान मालिकों के लिए राहत की तैयारी! प्रॉपर्टी टैक्स में 30% छूट का प्रस्ताव

In Short

  • NDMC ने प्रॉपर्टी टैक्स में 30 फीसदी छूट देने का प्रस्ताव रखा।
  • महिलाओं, 65 साल से अधिक उम्र के पुरुषों और दिव्यांगों को मिल सकती है राहत।
  • टैक्स एक्सपर्ट के मुताबिक, यह छूट सीधे इनकम टैक्स में नहीं मिलेगी।

By Shakshi:

दिल्ली में अपना घर रखने वाले लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स में राहत मिल सकती है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (NDMC) ने प्रॉपर्टी टैक्स की गणना के लिए यूनिट एरिया मेथड लागू करने का ड्राफ्ट तैयार किया है। इसके तहत कुछ खास श्रेणियों के लोगों को खुद के इस्तेमाल वाले रिहायशी मकान पर 30 फीसदी तक टैक्स छूट देने का प्रस्ताव है। हालांकि, अभी यह नियम लागू नहीं हुआ है।

बिजनेस टुडे के शो में सीनियर एंकर साक्षी बत्रा के सवालों का जवाब देते हुए टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा ने कहा कि इस प्रस्ताव से पात्र मकान मालिकों का नगर पालिका को दिया जाने वाला प्रॉपर्टी टैक्स कम हो सकता है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें इनकम टैक्स में भी सीधे 30 फीसदी की छूट मिलने लगेगी।

किन लोगों को मिलेगी 30% छूट?

NDMC के प्रस्ताव के मुताबिक, खुद के इस्तेमाल वाले रिहायशी मकानों पर 30 फीसदी प्रॉपर्टी टैक्स छूट का फायदा इन लोगों को मिल सकता है।

  • 65 साल या उससे ज्यादा उम्र के पुरुष

  • सभी उम्र की महिलाएं

  • दिव्यांग व्यक्ति

हालांकि, यह छूट केवल 100 वर्ग मीटर तक के बिल्ट-अप एरिया वाली पात्र प्रॉपर्टी पर प्रस्तावित है। साथ ही, NDMC के अधिकार क्षेत्र में एक व्यक्ति को अधिकतम एक रिहायशी भवन पर ही इसका फायदा मिलेगा।

10,000 रुपये का टैक्स घटकर कितना होगा?

टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा ने उदाहरण देते हुए बताया कि अगर कोई पात्र व्यक्ति अभी सालाना 10,000 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स चुका रहा है, तो 30 फीसदी छूट लागू होने पर यह रकम घटकर 7,000 रुपये रह सकती है।

यानी उसे सालाना 3,000 रुपये की बचत हो सकती है। हालांकि, वास्तविक बचत नए टैक्स कैलकुलेशन और लागू होने वाले नियमों पर निर्भर करेगी।

क्या इनकम टैक्स में भी मिलेगा फायदा?

गौरी चड्ढा के मुताबिक, यह राहत सीधे तौर पर नगर पालिका के प्रॉपर्टी टैक्स से जुड़ी है, न कि इनकम टैक्स से।

उन्होंने समझाया कि अगर किसी व्यक्ति को इनकम टैक्स के नियमों के तहत चुकाए गए म्युनिसिपल टैक्स की कटौती मिलती है, तो प्रॉपर्टी टैक्स घटने पर उस कटौती की रकम भी कम हो सकती है।

मसलन, पहले 10,000 रुपये का पात्र म्युनिसिपल टैक्स चुकाने वाला व्यक्ति अब 7,000 रुपये चुकाता है, तो संबंधित कटौती भी वास्तविक भुगतान के आधार पर तय होगी।

कब से लागू होगा नया नियम?

NDMC ने फिलहाल इस प्रस्ताव पर लोगों से सुझाव मांगे हैं। प्रतिक्रिया देने की अंतिम तारीख 23 अक्टूबर 2026 रखी गई है।

यह प्रस्ताव जन विश्वास अधिनियम के 2026 के संशोधन प्रावधानों के अनुरूप प्रॉपर्टी टैक्स व्यवस्था को सरल बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

फिलहाल यह सिर्फ प्रस्ताव है। अंतिम नियम जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगा कि पात्र मकान मालिकों को कितनी और कब से राहत मिलेगी।

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