Income Tax Return FY25: नया ITR फॉर्म 1 और फॉर्म 4 जारी! 5 बड़े बदलाव शामिल - आसान शब्दों में समझें

ये फॉर्म मुख्य रूप से सैलरीड क्लास, पेंशनभोगियों और छोटे बिजनेस के मालिकों या प्रोफेशनल्स के लिए हैं। FY25 के लिए रिटर्न दाखिल करने की आखिरी डेट 31 जुलाई 2025 है।

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By BT बाज़ार डेस्क:

ITR: FY 2024-25 के खत्म होने के बाद अब बीते वित्त वर्ष के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की तारीख नजदीक आ रही है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने बीते 29 अप्रैल 2025 को आकलन वर्ष (AY) 2025-26 (FY 2024-25) के लिए नए आईटीआर-1 (सहज) और आईटीआर-4 (सुगम) फॉर्म जारी कर दिया है। 

ये फॉर्म मुख्य रूप से सैलरीड क्लास, पेंशनभोगियों और छोटे बिजनेस के मालिकों या प्रोफेशनल्स के लिए हैं। FY25 के लिए रिटर्न दाखिल करने की आखिरी डेट 31 जुलाई 2025 है।

CBDT द्वारा इस बार जारी किए गए आईटीआर-1 (सहज) और आईटीआर-4 (सुगम) फॉर्म में कुछ बदलाव किए गए हैं जिसके बारे में आपको पता होने चाहिए। हालांकि इन फॉर्मों का स्ट्रक्चर अभी भी काफी हद तक पुराने जैसा ही है लेकिन इनमें कई महत्वपूर्ण अपडेट किए गए हैं। 

फॉर्म 1 और 4 में क्या-क्या बदलाव?

1. सिम्प्लफाइड आईटीआर फॉर्म के लिए पात्रता का विस्तार

AY 2025-26 के लिए, धारा 112A  के तहत 1.25 लाख रुपये तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाले टैक्सपेयर्स अब आईटीआर-1 या आईटीआर-4 दाखिल कर सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है, क्योंकि पहले किसी भी कैपिटल गेन की उपस्थिति के लिए आईटीआर-2 या आईटीआर-3 दाखिल करना जरूरी था।

इन सिम्प्लफाइड फॉर्म का उपयोग अब तब किया जा सकता है जब:

धारा 112A के तहत कुल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.25 लाख रुपये से अधिक न हो, और धारा 112A इक्विटी शेयरों, इक्विटी म्यूचुअल फंड की यूनिट या किसी व्यावसायिक ट्रस्ट की यूनिट के ट्रांसफर से उत्पन्न लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर लागू होती है, बशर्ते कि ट्रांसफर के समय सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) का भुगतान किया गया हो।

1.25 लाख रुपये तक के प्रॉफिट पर टैक्स से छूट है। किसी भी अतिरिक्त राशि पर 12.5% ​​टैक्स लगेगा, साथ ही लागू सरचार्ज और स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेस भी लगेगा।

2. धारा 112A लाभ के लिए नई रिपोर्टिंग जरूरतें

धारा 112A के तहत छूट प्राप्त लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का डिटेल दर्ज करने के लिए एक नया सेगमेंट, “आय जिस पर कोई कर देय नहीं है” पेश किया गया है। टैक्सपेयर्स को अब बताना होगा कि: 
टोटल सेल 
अधिग्रहण की कुल लागत, और
धारा 112A के अनुसार लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है। 

3. धारा 80GG के तहत किराया कटौती का दावा करने के लिए फॉर्म 10BA पर स्पष्टीकरण    

व्यक्ति (निवासी या अनिवासी) जो सुसज्जित या असज्जित आवास के लिए किराया देते हैं, वे धारा 80GG के तहत कटौती का दावा कर सकता हैं। यह लाभ सैलरीड और स्व रोजगार दोनों करदाताओं पर लागू होता है। 

यदि कोई कर्मचारी धारा 10(13A) के तहत हाउस रेंट अलाउंस (HRA) के लिए छूट का दावा कर रहा है, तो उसे इस प्रावधान के तहत कटौती का दावा करने की अनुमति नहीं है। 

4.  नई जरूरत: अनुसूची TDS/TCS  में TDS सेक्शन की रिपोर्टिंग

टीडीएस/टीसीएस अनुसूची में, टैक्सपेयर्स को अब उस धारा को बताना जरूरी है जिसके तहत टीडीएस काटा गया है। उदाहरण के लिए, डिविडेंड पर टीडीएस (धारा 194), बैंक जमा ब्याज पर टीडीएस (धारा 194ए)। इन डिटेल्स के बारे में फॉर्म 16A या फॉर्म 26AS से देखा जा सकता है। 

5. धारा 115BAC पर स्पष्टता 

AY 2025–26 के लिए ITR-4 में टैक्सपेयर्स की टैक्स रिजीम के चयन के बारे में डिटेल्ड संकेत शामिल हैं। इसमें पूछा जाता है कि क्या AY 2024–25 में फॉर्म 10-IEA दाखिल किया गया था, और क्या नई व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प जारी रखा जा रहा है या पहली बार इस्तेमाल किया जा रहा है।

अगर  फॉर्म 10-IEA पहले दाखिल नहीं किया गया था तो टैक्सपेयर्स को अब न्यू टैक्स रिजीम से बाहर निकलने के लिए AY 2025–26  के लिए फॉर्म 10-IEA दाखिल करना होगा।

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