Income Tax Refund: ITR फाइल किया है? जानिए टैक्स रिफंड कब आएगा और देरी हो तो क्या करें
ITR Filling: आईटीआर भरने के बाद कई टैक्सपेयर को टैक्स रिफंड मिलता है। हम आपको इस आर्टिकल में टैक्स रिफंड से जुड़े सभी जानकारी देंगे।

अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर (FY26) शुरू हो चुका है। अब ज्यादातर लोग अपने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की तैयारी कर रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर साल अप्रैल में ITR फॉर्म जारी करता है और इस बार भी असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए फॉर्म आने शुरू हो जाएंगे।
क्यों जरूरी होता है Form 16 (What is Form 16?)
सैलरी पाने वाले लोग ITR भरने से पहले Form 16 का इंतजार करते हैं। इसमें बताया जाता है कि आपने सालभर में कितनी सैलरी पाई और उस पर कितना टैक्स काटा गया। ये डॉक्युमेंट ITR भरते वक्त बहुत मदद करता है क्योंकि इसमें आपकी इनकम और कटे हुए टैक्स की पूरी जानकारी होती है।
कौन-कौन से डॉक्युमेंट्स काम आते हैं (These documents are important while filling ITR)
ITR भरते वक्त सिर्फ फॉर्म 16 नहीं, बल्कि कुछ और डॉक्युमेंट भी बहुत जरूरी होते हैं। जैसे – सैलरी स्लिप्स, Form 26AS, AIS और TIS। इन डॉक्युमेंट्स से आपको पता चलता है कि कुल टैक्स देना कितना बनता है और कहीं कोई गलती तो नहीं हुई।
टैक्स रिफंड कब मिलता है?
अगर आपने जितना टैक्स देना था, उससे ज्यादा टैक्स भर दिया है – जैसे टीडीएस, एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स – तो आपको टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से रिफंड मिल सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपने ITR सही से भरकर ई-वेरिफाई किया हो।
आमतौर पर जब आप ITR को ई-वेरिफाई कर देते हैं, तो उसके बाद 4 से 5 हफ्ते के अंदर आपके बैंक खाते में रिफंड का पैसा आ जाना चाहिए। हालांकि हर केस में यह समय थोड़ा ऊपर-नीचे हो सकता है।
अगर रिफंड न आए तो क्या करें? (What to do if the refund does not arrive?)
अगर 5 हफ्ते बीतने के बाद भी पैसा आपके अकाउंट में नहीं आया, तो सबसे पहले ये चेक करें कि कहीं आपने ITR में कोई गलती तो नहीं की। इसके अलावा अपने ईमेल इनबॉक्स को भी चेक करें, हो सकता है कि टैक्स विभाग की ओर से कोई मैसेज आया हो। साथ ही ITR वेबसाइट पर जाकर रिफंड स्टेटस भी जरूर चेक करें।
रिफंड आने में देरी क्यों होती है? (Why is there a delay in getting a refund?)
रिफंड देर से आने की सबसे आम वजह होती है कि ITR में दी गई जानकारी का सही न होना। जैसे- TDS की डिटेल्स या इनकम की जानकारी, आपके फॉर्म 26AS या AIS से मेल नहीं खा रही हो। अगर ITR ई-वेरिफाई नहीं किया गया, या आपका रिटर्न किसी और जांच के लिए चुना गया हो, तो भी देरी हो सकती है।
इसके अलावा रिफंड तभी आएगा जब आपका बैंक अकाउंट आपके PAN नंबर से लिंक और वेरिफाई होगा। अगर खाता वेरिफाइड नहीं है या गलती से कोई और अकाउंट चुन लिया गया है, तो पैसा अटक सकता है।