Income Tax Calculator: टैक्स कैलकुलेट करने में नहीं लगेगा लंबा टाइम, ये कैलकुलेटर कर देगा काम आसान

Income Tax Calculator: इस साल बजट में टैक्स स्लैब में एक बार फिर से बदलाव कर दिया गया। टैक्स की घोषणाओं के बाद अब टैक्सपेयर के मन में सवाल है कि वह टैक्स कैलकुलेट कैसे करें। हम आपको आर्टिकल में इनकम टैक्स कैलकुलेटर के बारे में बताएंगे।

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By BT बाज़ार डेस्क:

Income Tax Calculator: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आठवां बजट पेश कर दिया है। यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार के तहत जारी हुआ है। इस बार के बजट में सरकार ने मिडिल क्लास पर पूरा फोकस रखा और उन्हें राहत देने के लिए कई बड़े एलान कर दिये। बजट में सबसे बड़ा एलान यह हुआ कि अब 12 लाख सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सरकार ने टैक्स रिबेट दिया है पर सिर्फ सैलरी पर है। अगर निवेश और किसी दूसरे सोर्स से सालाना 12 लाख रुपये की कमाई होती है तो करदाता को टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। 

सरकार ने टैक्स के इस फैसले के बाद एक बार फिर से टैक्स स्लैब में बदलाव हुआ है। अब नया टैक्स स्लैब कुछ इस प्रकार है- 

सालाना आय इनकम टैक्स
0 से 4 लाख रुपये कोई टैक्स नहीं
4 से 8 लाख रुपये  5 फीसदी 
8 से 12 लाख रुपये 10 फीसदी
12 से 16 लाख रुपये 15 फीसदी
16 से 20 लाख रुपये 20 फीसदी
20 से 24 लाख रुपये 25 फीसदी
 24 लाख रुपये से अधिकतम  30 फीसदी

पिछले तीन साल से न्यू टैक्स रिजीम (new tax regime) में काफी बदलाव हुए हैं। इन बदलावों ने मिडिल क्लास को काफी मदद किया है। पिछले साल पेश हुए बजट में सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75000 रुपये कर दिया।  

टैक्स से जुड़ी घोषणाओं के बाद करदाता के मन में सवाल आता है कि आखिर वह कैसे कैलकुलेट करें कि उन्हें कितना टैक्स का भुगतान करना है। हम आपको नीचे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा दिए गए टैक्स कैलकुलेटर के बारे में बताएंगे। इस कैलकुलेटर के जरिये आप आसानी से टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। 

कैसे कैलकुलेट करें टैक्स (Income Tax Calculator for FY 2025-26: Steps to check)

स्टेप 1: सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं। 

स्टेप 2: अब क्विक लिंक्स पर जाकर इनकम और टैक्स कैलकुलेटर को सेलेक्ट करें। 

स्टेप 3: इसके बाद बेसिक कैलकुलेटर में जाकर असेसमेंट ईयर, टैक्स कैटेगिरी, आयु, सालाना इनकम आदि डिटेल्स दें। 

स्टेप 4: अब आपको टैक्स रिजीम, साल, आयु, टैक्सपेयर कैटेगिरी आदि जानकारी भरें। यह याद रखें कि सभी जानकारी सटीक होनी चाहिए अन्यथा आपको भविष्य में दिक्कत हो सकती है। 

सभी डिटेल्स दर्ज करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें। अब आपको स्क्रीन पर टैक्स देय और बाकी जानकारी शो हो जाएगी। 
 

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