Income Tax Deduction: न्यू टैक्स रिजीम में मिलते हैं ये डिडक्शन, कई टैक्सपेयर्स हैं अंजान

Income Tax Deduction: कई टैक्सपेयर को लगता है कि New Tax Regime में डिडक्शन नहीं मिलता है। हम आपको इस आर्टिकल में बताएंगे कि न्यू टैक्स रिजीम के तहत कौन-से डिडक्शन मिलते हैं।

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By Priyanka Kumari:

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख रुपये सालाना तक की इनकम पर टैक्स डिडक्शन का एलान किया था। यह बदलाव न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) के तहत किया गया, जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) में कोई बदलाव नहीं हुआ।

भारत सरकार ने 2020 में न्यू टैक्स रिजीम शुरू की थी, जिसमें पुरानी व्यवस्था के तहत मिलने वाली कई डिडक्शन और कटौतियों को हटा दिया गया। हालांकि, 2023 से इसे डिफॉल्ट टैक्स सिस्टम (Default Tax System) बना दिया गया। अक्सर कहा जाता है कि न्यू टैक्स रिजीम में एक्सट्रा बेनिफिट नहीं मिलती, लेकिन ऐसा नहीं है। 12 लाख रुपये की इनकम पर टैक्स छूट के अलावा भी कुछ डिडक्शन का लाभ लिया जा सकता है। न सिर्फ सैलरी पाने वाले कर्मचारी बल्कि अन्य लोग भी न्यू टैक्स रिजीम में इन डिडक्शन का फायदा उठा सकते हैं।

न्यू टैक्स रिजीम में मिलते हैं ये डिडक्शन (New Tax Regime Deduction)

स्टैंडर्ड डिडक्शन: न्यू टैक्स रिजीम के तहत सभी सैलरीज कर्मचारी और पेंशनर्स ₹75,000 तक के स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा उठा सकते हैं।

रिटायरमेंट बेनिफिट्स: रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी (Gratuity) और बची हुई छुट्टियों का भुगतान टैक्स-फ्री होता है, चाहे आपने न्यू टैक्स रिजीम चुना हो या ओल्ड टैक्स रिजीम।

NPS में छूट: नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत नियोक्ता द्वारा 14% योगदान करने पर पूरी तरह टैक्स छूट मिलती है। यह लाभ धारा 80CCD के तहत क्लेम किया जा सकता है। इसी तरह, प्रोविडेंट फंड (PF) योगदान पर भी छूट मौजूद है।

अग्निपथ योजना के तहत छूट: अग्निपथ योजना (Agneepath Yojana) के तहत कॉर्पस फंड (corpus fund) में योगदान करने पर धारा 80CCH के तहत टैक्स छूट का फायदा लिया जा सकता है।

फैमिली पेंशन में छूट: अगर कोई व्यक्ति फैमिली पेंशन (Family Pension) लेता है, तो उसे ₹25,000 तक की कटौती मिलती है, जो न्यू टैक्स रिजीम के तहत लागू होती है।

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कंपनी से मिलने वाले भत्तों पर डिडक्शन 

  • इनकम टैक्स एक्ट की धारा 10(5) के तहत लीव ट्रैवल अलाउंस (LTA) टैक्स फ्री है।
  • हाउस रेंट अलाउंस (HRA) पर भी धारा 10(13A) के तहत छूट मिलती है।
  • आयकर अधिनियम की धारा 10(14) और 10(17) के तहत अन्य स्पेशल अलाउंस टैक्स फ्री है।
  • कंपनी द्वारा दिए जा रहे इंटरटेनमेंट अलाउंस पर धारा 16(2) के तहत टैक्स कटौती का लाभ उठाया जा सकता है।

गिफ्ट पर टैक्स छूट

अगर किसी व्यक्ति को साल भर में ₹50,000 तक का गिफ्ट मिलता है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, चाहे उसने न्यू टैक्स रिजीम ही क्यों न चुनी हो। बता दें कि इन डिडक्शन को ध्यान में रखते हुए टैक्सपेयर्स को अपनी टैक्स सेविंग (Tax Saving) की योजना बनानी चाहिए। न्यू टैक्स रिजीम के तहत सही रणनीति अपनाकर 12 लाख रुपये की इनकम से ज्यादा छूट का लाभ उठाया जा सकता है।

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