खाताधारक के निधन के बाद उनके बैंक खातों में रखी गई राशि का क्या होता है?

किसी अपने के निधन के बाद उनके बैंक खाते में जमा पैसों का क्या होता है? क्या परिवार को पैसे पाने के लिए बैंक के चक्कर लगाने पड़ेंगे? RBI ने मृत खाताधारक के बैंक खाते से रकम क्लेम करने की आसान प्रक्रिया बताई है। जानिए इसके लिए क्या करना होगा। पढ़ें पूरी खबर।

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In Short

  • खाताधारक के निधन के बाद बैंक में जमा पैसे क्लेम करने की प्रक्रिया हुई आसान।
  • RBI के मुताबिक, जरूरी दस्तावेज जमा करने के बाद 15 दिनों के भीतर दावे का निपटान होगा।
  • बैंक खाते में नॉमिनी दर्ज होने पर पैसे क्लेम करने की प्रक्रिया और भी आसान हो जाएगी।

By Sonam:

परिवार में किसी करीबी का निधन होना बेहद दुखद होता है। ऐसे समय में अगर उनके बैंक खाते में पैसे जमा हैं, तो परिवार के मन में सवाल उठता है कि ये पैसे कैसे मिलेंगे? क्या बैंक के बार-बार चक्कर लगाने होंगे या ढेर सारे कागज जमा करने पड़ेंगे? भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इस बारे में जरूरी जानकारी दी है। RBI के मुताबिक, अब मृत व्यक्ति के बैंक खाते में जमा पैसे क्लेम करने की प्रक्रिया पहले से आसान हो गई है और इसके लिए समय भी तय किया गया है।

बैंक में जमा पैसे कैसे मिलेंगे?

आरबीआई ने बताया है कि खाताधारक के निधन के बाद बैंक में जमा राशि का दावा करने के लिए केवल तीन चरणों का पालन करना होगा।

सबसे पहले संबंधित बैंक की शाखा या उसकी वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद बैंक का क्लेम फॉर्म भरना होगा। आखिरी चरण में इस फॉर्म को सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ बैंक में जमा करना होगा।

इस तरह परिवार के सदस्य बैंक में जमा राशि के लिए दावा कर सकते हैं।

कितने दिनों में मिलेगा पैसा?

आरबीआई के मुताबिक, जरूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद 15 दिनों के भीतर दावे का निपटान किया जाएगा। यानी मृत खाताधारक के बैंक खाते में जमा रकम के दावे के निपटान के लिए समयसीमा तय की गई है।

आरबीआई ने लोगों को इस प्रक्रिया के बारे में जागरूक करने के लिए एक संदेश भी जारी किया है, ताकि जरूरत पड़ने पर परिवार को परेशानी का सामना न करना पड़े।

प्रतीकात्मक तस्वीर

बैंक खाते में नॉमिनी होना क्यों जरूरी?

आरबीआई ने बैंक खातों में नॉमिनी दर्ज कराने की अहमियत भी बताई है। अगर खाताधारक ने अपने बैंक खाते में पहले से नॉमिनी दर्ज कराया है, तो उसके निधन के बाद जमा राशि के दावे का निपटान और भी आसान हो जाता है।

इसलिए आरबीआई ने लोगों से अपील की है कि वे अपने प्रियजनों की सुविधा के लिए आज ही अपने बैंक खाते में नॉमिनी दर्ज कराएं।

RBI ने उदाहरण देकर समझाई पूरी प्रक्रिया

आरबीआई ने अपने जागरूकता संदेश में एक परिवार का उदाहरण भी दिया है। इसमें पिता के निधन के बाद उनके बच्चों को पता चलता है कि बैंक में उनकी जमा पूंजी मौजूद है।

शुरुआत में उन्हें लगता है कि पैसे क्लेम करना मुश्किल होगा, लेकिन फिर उन्हें बताया जाता है कि बैंक की वेबसाइट या शाखा में जाकर क्लेम फॉर्म भरना है और जरूरी दस्तावेज जमा करने हैं।

इसके बाद 15 दिनों के भीतर दावे का निपटान होने की बात बताई जाती है। संदेश में यह भी समझाया गया है कि नॉमिनी दर्ज होने से प्रक्रिया और आसान हो जाती है।

कहां से मिलेगी पूरी जानकारी?

आरबीआई ने लोगों को बैंक खाते में नॉमिनी दर्ज कराने और मृत खाताधारक की जमा राशि के दावे की प्रक्रिया समझने के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की सलाह दी है।

अधिक जानकारी के लिए RBI की वेबसाइट: https://rbikehtahai.rbi.org.in/hindi/index.html पर जा सकते हैं।

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