Sarkari Pension Scheme: सरकार की इस स्कीम में मिलेगा ₹3000 का पक्का पेंशन, जानें आवेदन से लेकर पूरी बात

Govt Pension Scheme: सरकार ने Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana शुरू की है। इस स्कीम में गारंटी पेंशन मिलता है। आर्टिकल में स्कीम के बारे में विस्तार से जानते हैं।

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Government Pension Scheme
Government Pension Scheme

By Priyanka Kumari:

बुढ़ापे में कमाई रुक जाती है, लेकिन खर्चे नहीं रुकते। ऐसे में अगर कोई सहारा हो तो जिंदगी आसान हो सकती है। सीनियर सिटिजन को देखते हुए सरकार ने एक खास स्कीम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana) चलाई है। इस स्कीम के लाभार्थी को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने ₹3000 की पेंशन मिलती हैं।

यह स्कीम साल 2019 में शुरू की गई थी और इसका मकसद है असंगठित क्षेत्र (Unorganized Sector) के मजदूरों को बुढ़ापे में आर्थिक सहारा देना।

किन लोगों को मिलेगा फायदा

इस स्कीम का फायदा वही लोग ले सकते हैं जिनकी मासिक आय ₹15,000 या उससे कम हो। इसके अलावा जिनकी उम्र 18 से 40 साल के बीच हो। यह स्कीम खासकर रेहड़ी वाले, रिक्शा चालक, घरेलू कामगार, बीड़ी मजदूर, खेतों में काम करने वाले जैसे लोगों के लिए बनाई गई है।

इतना करना होगा निवेश

इस योजना में शामिल होने के लिए हर महीने थोड़ी-सी राशि जमा करनी होती है। निवेशक जितना योगदान देता है उतना ही योगदान सरकार भी देती है। जिन लाभार्थियों की उम्र 18 साल है उन्हें ₹55 प्रति माह जमा करना होगा। वहीं,29 साल वाले लाभार्थी को ₹100 प्रति माह जमा करना होगा। 

इसी तरह 40 साल की उम्र वालों को ₹200 प्रति माह का निवेश करना होगा। बता दें कि ये राशि 60 साल की उम्र तक जमा करनी होती है।

कैसे करें आवेदन

इस स्कीम में शामिल होने के लिए आवेदक नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) या ऑनलाइन पोर्टल https://maandhan.in पर जाएं। यहां जाकर आवेदन करें।आवेदन के लिए सिर्फ आधार कार्ड (Aadhaar Card) और बैंक अकाउंट (Saving Bank Account) की डिटेल्स देनी होगी। ध्यान रहे कि बैंक अकाउंट डिटेल्स में आईएफसी कोड (IFSC Code) भी देना होगा।

रजिस्ट्रेशन के बाद आवेदक को श्रम योगी कार्ड (Shram Yogi Card) और पेंशन अकाउंट नंबर (Pension Account Number) मिल जाएगा। यह मिलने के बाद  60 साल की उम्र के बाद लाभार्थी को हर महीने ₹3000 पेंशन (Monthly Pension ₹3000) मिलती रहेगी।

अगर लाभार्थी की मृत्यु हो जाए तो

अगर लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसके पति या पत्नी को पेंशन का 50% हिस्सा (Family Pension 50%) मिलेगा। अगर किसी कारणवश कोई व्यक्ति 10 साल से पहले इस स्कीम से बाहर निकलता है, तो उसका जमा पैसा बैंक की ब्याज दर के साथ लौटा दिया जाएगा।

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