क्या परिवार को मिली पेंशन पर देना होता है टैक्स? समझें फैमिली पेंशन के पूरे नियम
फैमिली पेंशन को लेकर कई लोगों को लगता है कि यह टैक्स फ्री होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। टैक्स एक्सपर्ट अंकित जैन ने बताया कि परिवार के सदस्य को मिलने वाली पेंशन आय टैक्स के दायरे में आती है। ऐसे में पेंशन पाने वालों को अपनी टैक्स प्लानिंग सही रखनी चाहिए।

In Short
- माता-पिता या जीवनसाथी की मृत्यु के बाद मिलने वाली फैमिली पेंशन टैक्स के दायरे में आती है।
- अंकित जैन ने बताया कि पेंशन पाने वाले व्यक्ति को अपनी आय के साथ इसे जोड़कर टैक्स देना होगा।
- फैमिली पेंशन पर खास टैक्स छूट सीमित है, इसलिए पहले से टैक्स प्लानिंग जरूरी है।
किसी माता-पिता या जीवनसाथी की मृत्यु के बाद परिवार को मिलने वाली पेंशन को टैक्स फ्री नहीं माना जा सकता। बिजनेस टुडे के एक शो में सीनियर एंकर साक्षी बत्रा के सवालों का जवाब देते हुए Ved Jain & Associates के अंकित जैन ने बताया कि परिवार के सदस्यों को मिलने वाली पेंशन आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति के हाथों में टैक्सेबल होती है। ऐसे में उत्तराधिकार में मिलने वाली इस आय को इनकम कैलकुलेशन में शामिल करना जरूरी है।
पेंशन पाने वाले व्यक्ति पर बनेगी टैक्स की जिम्मेदारी
बिजनेस टुडे के एक शो में सीनियर एंकर साक्षी बत्रा के सवालों का जवाब देते हुए Ved Jain & Associates के अंकित जैन ने कहा कि आमतौर पर पेंशन स्कीम से मिलने वाली रकम प्राप्त करने वाले व्यक्ति के हाथों में टैक्सेबल होती है।
उन्होंने बताया कि अगर परिवार का कोई सदस्य पेंशन पाने का पात्र है, तो परिवार को मिलने वाली पेंशन पर टैक्स की जिम्मेदारी भी परिवार के उसी सदस्य की होगी, जो इसे प्राप्त कर रहा है।
फैमिली पेंशन पर भी लागू होगा टैक्स
अंकित जैन ने बताया कि कई सरकारी नौकरियों में कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार को फैमिली पेंशन मिलती है। हालांकि, सिर्फ फैमिली पेंशन होने से इसका टैक्स ट्रीटमेंट नहीं बदलता है।
उन्होंने कहा कि यह आय टैक्स के दायरे में आएगी और इस पर सामान्य स्लैब रेट के अनुसार टैक्स लागू होगा। ऐसे में परिवार को मिलने वाली पेंशन को अन्य आय के साथ जोड़कर टैक्स की गणना करनी होगी।
दूसरी आय के साथ करना होगा हिसाब
परिवार को मिलने वाली पेंशन अगर सैलरी, किराये की आय या निवेश से होने वाली कमाई के साथ आती है, तो इसका असर कुल टैक्स देनदारी पर पड़ सकता है।
इसलिए पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति को अपनी पूरी आय का हिसाब रखते हुए टैक्स प्लानिंग करनी होगी, ताकि साल के अंत में टैक्स से जुड़ी परेशानी न हो।
टैक्स बचाने के लिए सीमित ऑप्शन
अंकित जैन ने बताया कि विरासत में मिली पेंशन आय पर टैक्स कम करने के लिए ज्यादा खास छूट उपलब्ध नहीं होती है। उन्होंने कहा कि सामान्य निवेश छूट या बेसिक स्लैब रेट जैसी सामान्य छूट के अलावा ऐसी आय पर बहुत ज्यादा राहत नहीं मिलती।
उन्होंने यह भी बताया कि विरासत से जुड़े मामलों में दस्तावेज और ट्रांसफर प्रक्रिया भी एक बड़ी चुनौती होती है। इसलिए परिवारों को जरूरी रिकॉर्ड सही तरीके से संभालकर रखने चाहिए।
पेंशन से आय जारी रहेगी लेकिन टैक्स देना होगा
फैमिली पेंशन परिवार को आर्थिक सहारा दे सकती है, लेकिन इसे टैक्स फ्री इनकम नहीं माना जा सकता। जो लोग ऐसी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें इसे अपनी टैक्सेबल आय का हिस्सा मानकर आगे की वित्तीय योजना बनानी चाहिए।