EPF पेनल्टी पर सरकार ने दिया बड़ा मौका, इस स्कीम से कम हो जाएगी पेनल्टी; जानें पूरी बात

EPF पेनल्टी विवादों में फंसे नियोक्ताओं के लिए सरकार ने राहत का रास्ता खोला है। VISHWAS 2026 योजना के तहत पात्र संस्थान कम जुर्माने के साथ पुराने मामलों का निपटारा कर सकते हैं। लंबे समय से लंबित EPF विवादों को खत्म करने के लिए शुरू की गई इस योजना का लाभ लेने की आखिरी तारीख 28 दिसंबर 2026 तय की गई है।

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EPF पेनल्टी से बड़ी राहत!
EPF पेनल्टी से बड़ी राहत!

In Short

  • VISHWAS 2026 के तहत पुराने EPF पेनल्टी विवाद कम जुर्माने में निपटाए जा सकेंगे
  • PF देरी पर लगने वाली भारी पेनल्टी घटकर 0.25% से 1% प्रति माह तक हो सकती है
  • नियोक्ताओं के पास आवेदन करने के लिए 28 दिसंबर 2026 तक का समय, बाद में नहीं बढ़ेगी तारीख

By Shakshi:

पुराने EPF पेनल्टी विवादों में फंसे नियोक्ताओं के लिए सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने VISHWAS 2026 नाम से वन-टाइम सेटलमेंट स्कीम शुरू की है। इसके तहत पात्र संस्थान लंबे समय से चल रहे EPF पेनल्टी विवादों को काफी कम जुर्माना देकर निपटा सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने की आखिरी तारीख 28 दिसंबर 2026 है और सरकार ने साफ किया है कि इसके बाद समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी।

 EPF पेनल्टी पर कितना फायदा मिलेगा?

मौजूदा नियमों के तहत PF जमा करने में देरी पर जुर्माना सालाना 37 फीसदी तक हो सकता है। वहीं VISHWAS 2026 के तहत देरी की अवधि के हिसाब से काफी कम दर पर पेनल्टी चुकानी होगी।

अगर PF जमा करने में दो महीने तक की देरी हुई है तो पेनल्टी 0.25 फीसदी प्रति माह होगी। दो महीने से ज्यादा और चार महीने तक की देरी पर 0.50 फीसदी प्रति माह की दर लागू होगी। वहीं चार महीने से ज्यादा की देरी होने पर पेनल्टी 1 फीसदी प्रति माह होगी।

 किन EPF मामलों का हो सकता है निपटारा?

VISHWAS 2026 के तहत 14 जून 2024 से पहले किए गए देरी वाले PF योगदान से जुड़े पात्र मामलों को शामिल किया गया है। इसमें वे मामले भी आते हैं जिनमें पेनल्टी की कार्यवाही कोर्ट या ट्रिब्यूनल में लंबित है।

अगर EPFO पहले ही पेनल्टी का आदेश जारी कर चुका है, लेकिन उसकी पूरी या कुछ रिकवरी अभी बाकी है, तो ऐसे मामलों में भी योजना का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा EPFO की ओर से पेनल्टी का नोटिस जारी हो चुका है, लेकिन अंतिम आदेश नहीं आया है, तो भी निर्धारित शर्तों के तहत मामला इस योजना में आ सकता है।

हाई कोर्ट ने भी योजना का लाभ लेने को कहा

VISHWAS 2026 को लेकर अलग-अलग हाई कोर्ट से भी समर्थन मिला है। बॉम्बे हाई कोर्ट की पुणे बेंच ने एक मामले में नियोक्ता को दो सप्ताह के भीतर VISHWAS 2026 के तहत आवेदन करने का निर्देश दिया। मद्रास हाई कोर्ट में भी नियोक्ता की योजना का लाभ लेने की इच्छा जताने के बाद मामला निपटा दिया गया।

केरल हाई कोर्ट की एर्नाकुलम बेंच ने भी 19 अलग-अलग मामलों में संबंधित संस्थानों को EPFO से संपर्क कर VISHWAS 2026 के तहत विवाद निपटाने को कहा है।

 कैसे कर सकते हैं आवेदन?

आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन है। सबसे पहले नियोक्ता को देरी से किए गए PF योगदान पर बकाया पूरा ब्याज जमा करना होगा। इसके बाद EPFO Employer Portal पर लॉगिन करके VISHWAS 2026 मॉड्यूल में संबंधित कैटेगरी चुननी होगी। जरूरी दस्तावेज अपलोड करने और डिजिटल ऑथेंटिकेशन पूरा करने के बाद सिस्टम संशोधित पेनल्टी की गणना करेगा।

पेनल्टी की रकम भरने के लिए 15 दिन का समय मिलेगा। जरूरत पड़ने पर 15 दिन की अतिरिक्त अवधि भी अपने आप मिलेगी। भुगतान की पुष्टि के बाद EPFO डिजिटल रूप से सर्टिफाइड Settlement Certificate जारी करेगा और कोर्ट या ट्रिब्यूनल में लंबित कार्यवाही बंद हो जाएगी।

28 दिसंबर है आखिरी तारीख

पात्र नियोक्ताओं के पास VISHWAS 2026 का लाभ लेने के लिए 28 दिसंबर 2026 तक का समय है। EPFO ने कहा है कि यह समय सीमा आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। आवेदन में मदद के लिए देशभर के सभी 153 EPFO Regional Offices में VISHWAS Cells और Helpdesks बनाए गए हैं।

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