PF Withdrawal New Rule: नौकरी छूटने से घर की मरम्मत तक ऐसे निकाल सकते हैं PF का पैसा
EPFO ने PF निकासी के नियमों को आसान बनाया है जिससे नौकरी छूटने या घर की मरम्मत जैसी जरूरतों के समय कर्मचारी अपने PF खाते से पैसा निकाल सकते हैं जानिए किन परिस्थितियों में कितनी रकम निकाली जा सकती है और ऑनलाइन क्लेम करने का पूरा तरीका क्या है

In Short
- नौकरी जाने के बाद 1 महीने की बेरोजगारी पर PF खाते से 75 फीसदी रकम निकालने की सुविधा
- 2 महीने बेरोजगार रहने पर बचा हुआ 25 फीसदी पैसा निकालकर पूरा सेटलमेंट किया जा सकता है
- घर की मरम्मत और रेनोवेशन के लिए EPFO नियमों के तहत PF एडवांस लेने की सुविधा
EPFO PF Withdrawal Rules 2026: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) का PF अकाउंट नौकरीपेशा लोगों के लिए सिर्फ रिटायरमेंट की बचत नहीं है, बल्कि जरूरत के समय आर्थिक मदद का जरिया भी है। कई लोगों को लगता है कि PF का पैसा केवल रिटायरमेंट के बाद या पूरी तरह बेरोजगार होने पर ही निकाला जा सकता है, लेकिन EPFO ने कई ऐसे नियम बनाए हैं, जिनसे आपात स्थिति में पैसा निकाला जा सकता है।
नौकरी जाने पर निकाल सकते हैं PF का 75 फीसदी पैसा
नौकरी छूटना किसी भी कर्मचारी के लिए आर्थिक परेशानी का समय होता है। ऐसी स्थिति में EPFO ने PF निकासी के नियमों में राहत दी है। अगर किसी कर्मचारी की नौकरी चली जाती है और वह 1 महीने तक बेरोजगार रहता है, तो वह अपने PF खाते में जमा कुल राशि का 75 फीसदी हिस्सा निकाल सकता है।
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इस निकासी के बाद भी कर्मचारी का PF खाता बंद नहीं होता। अगर 1 महीने बाद नई नौकरी मिल जाती है, तो इसी खाते को नई कंपनी में ट्रांसफर किया जा सकता है। वहीं, अगर कर्मचारी 2 महीने तक बेरोजगार रहता है, तो वह बचा हुआ 25 फीसदी पैसा भी निकाल सकता है और PF खाते का पूरा सेटलमेंट कर सकता है।
घर की मरम्मत और रेनोवेशन के लिए भी मिलती है सुविधा
EPFO घर की जरूरतों के लिए भी PF से एडवांस रकम निकालने की सुविधा देता है। अगर कर्मचारी ने घर खरीद लिया है या बनवा लिया है और अब उसमें मरम्मत, रंग-रोगन या रेनोवेशन की जरूरत है, तो PF से पैसा निकाला जा सकता है।
इस सुविधा के तहत कर्मचारी अपनी 12 महीने की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता (DA), कर्मचारी के योगदान पर मिले ब्याज सहित कुल रकम या मरम्मत पर आने वाला वास्तविक खर्च, इन तीनों में से जो रकम सबसे कम होगी, उतनी राशि निकाल सकता है।
इसके लिए जरूरी है कि कर्मचारी कम से कम 5 साल से EPFO का सदस्य हो। साथ ही घर या फ्लैट कर्मचारी, उसके पति/पत्नी या दोनों के संयुक्त नाम पर होना चाहिए।
घर बैठे ऑनलाइन निकाल सकते हैं PF का पैसा
अब PF निकालने के लिए कंपनी या PF ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। कर्मचारी ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए घर बैठे PF क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले EPFO के मेंबर ई-सेवा पोर्टल पर UAN और पासवर्ड से लॉग-इन करना होता है। इसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज में जाकर क्लेम विकल्प चुनना होता है। बैंक खाते के आखिरी 4 अंक वेरिफाई करने के बाद PF एडवांस (Form-31) का विकल्प चुनना होता है।
इसके बाद पैसे निकालने का कारण चुनकर जरूरी जानकारी भरनी होती है और आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर आए OTP के जरिए क्लेम सबमिट करना होता है। PF निकासी के लिए UAN एक्टिव होना जरूरी है। साथ ही PF खाते में आधार, PAN और बैंक खाते की KYC जानकारी अपडेट होनी चाहिए। KYC पूरी होने पर पैसा सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किया जा सकता है।