EPFO Partial Withdrawal Rule: जॉब करते समय भी ईपीएफओ से निकाल पाएंगे पैसा, जानें पूरा स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

EPFO Rule: ईपीएफओ के तहत आंशिक निकासी कर सकते हैं। हम आपको आर्टिकल में बताएंगे कि आप ईपीएफओ से कैसे आंशिक निकासी कर सकते हैं।

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EPFO Partial Withdrawal Rule
EPFO Partial Withdrawal Rule

By Priyanka Kumari:

अगर आपके पास EPFO (Employees Provident Fund Organisation) में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके लिए है। आप कई स्थिति में ईपीएफ अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं।  ईपीएफओ के नियमों (EPFO Rule) के अनुसार घर खरीदने, शादी या बीमारी जैसी स्थिति में ईपीएफओ से आंशिक निकासी कर सकते हैं। 

आंशिक निकासी के लिए ये शर्तें जरूरी (EPFO Partial Withdrawl Terms&Condition)

पीएफ से आंशिक निकासी के लिए फॉर्म 31 भरना होता है। इस फॉर्म के लिए ये जरूरी शर्तें हैं-

  • आपका UAN (Universal Account Number) एक्टिव होना चाहिए और उससे जुड़ा मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए।
     
  • आधार कार्ड (Aadhaar Card) EPFO डाटाबेस में अपडेट और वेरिफाई होना चाहिए।
     
  • आपका बैंक अकाउंट और IFSC कोड EPFO के रिकॉर्ड में होना चाहिए।
     
  • अगर आपकी नौकरी 5 साल से कम है तो PAN कार्ड EPFO डाटाबेस में अपडेट होना जरूरी है।
     
  • आपकी नौकरी की ज्वाइिंग डेट EPFO में दर्ज होनी चाहिए।
     

EPFO के मुताबिक अगर आप ऑनलाइन मोड से पीएफ निकाल रहे हैं तो आपको किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं होती। आपकी ऑनलाइन एप्लिकेशन को self-declaration माना जाता है।

इन स्थिति में कर सकते हैं निकासी

पीएफ अकाउंट से इन स्थिति में आंशिक निकासी किया जा सकता है-

  • घर खरीदने, लोन चुकाने या घर बनाने के लिए (housing loan / site / house construction)
     
  • फैक्ट्री बंद होने या तालाबंदी की स्थिति में (lockout or factory closure)
     
  • खुद या परिवार के किसी मेंबर की बीमारी में (illness)
     
  • शादी के लिए (marriage)
     
  • बच्चों की पढ़ाई के लिए (education after 10th)
     
  • प्राकृतिक आपदा के दौरान (natural calamity)
     
  • बिजली कटौती जैसी स्थिति में (electricity cut)
     
  • शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए उपकरण खरीदने के लिए (equipment for physically handicapped)
     
  • रिटायरमेंट से एक साल पहले या वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (Varistha Pension Bima Yojana) में निवेश के लिए 

कैसे करें आंशिक निकासी के लिए ऑनलाइन क्लेम? (How to apply for EPFO Partial Withdrawl)

स्टेप 1: UAN और पासवर्ड की मदद से EPFO पोर्टल पर लॉगिन करें।

स्टेप 2: अपने KYC और सेवा से जुड़ी जानकारियों को जांच लें।

स्टेप 3: फिर Form 31 (आंशिक निकासी) या Form 19 (पूरा निकासी) चुनें।

स्टेप 4: UIDAI से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए OTP से वेरिफाई करें और क्लेम सबमिट करें।

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