PF से अब 10 बार निकाल सकेंगे पैसा, लेकिन हर जरूरत के लिए अलग नियम, जानें पूरी डिटेल

ईपीएफओ ने पीएफ खाते से एडवांस पैसा निकालने के नियमों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। अब कर्मचारी अपनी अलग-अलग जरूरतों के लिए तय सीमा तक पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि, हर जरूरत के लिए निकासी की संख्या और शर्तें अलग हैं। जानिए किन मामलों में मिलेगी ज्यादा सुविधा।

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In Short

  • ईपीएफओ ने पीएफ से एडवांस पैसा निकालने के नियमों को तीन कैटेगरी में बांटा है।
  • पढ़ाई के लिए 10 बार और शादी के लिए 5 बार तक पीएफ से पैसा निकाल सकेंगे।
  • विशेष परिस्थितियों में साल में दो बार निकासी की सुविधा मिलेगी।

By Gungun Mishra:

नौकरी करने वाले लोगों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से जुड़ी अहम जानकारी सामने आई है। ईपीएफओ ने पीएफ खाते से एडवांस पैसा निकालने के नियमों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत कर्मचारी अपनी अलग-अलग जरूरतों के लिए पीएफ से पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि, हर जरूरत के लिए पैसे निकालने की सीमा अलग तय की गई है। कुछ मामलों में 10 बार तक पैसा निकालने की सुविधा है, जबकि कुछ जरूरतों के लिए यह सीमा कम है।

तीन कैटेगरी में बांटे गए PF निकासी के नियम

EPFO की 'Smart Guide on New Rules on EPF Advances' के मुताबिक, पीएफ से एडवांस निकालने की सुविधा को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी में जरूरी खर्च, दूसरी में घर से जुड़े खर्च और तीसरी में विशेष परिस्थितियों को शामिल किया गया है।

इन तीनों कैटेगरी के लिए पैसा निकालने की संख्या अलग-अलग तय की गई है।

पढ़ाई के लिए 10 बार निकाल सकेंगे पैसा

पहली कैटेगरी में बीमारी, पढ़ाई और शादी जैसे जरूरी खर्च शामिल हैं।

अगर कर्मचारी को अपनी या परिवार के किसी सदस्य की बीमारी के इलाज के लिए पैसों की जरूरत है, तो गाइड में निकासी की कोई निश्चित संख्या नहीं बताई गई है।

वहीं, पढ़ाई के खर्च के लिए कर्मचारी अपनी पूरी EPF सदस्यता के दौरान अधिकतम 10 बार पैसा निकाल सकते हैं। यह सुविधा कर्मचारी और उसके परिवार की पढ़ाई के लिए उपलब्ध है।

शादी के खर्च के लिए अधिकतम 5 बार पीएफ से एडवांस निकालने की अनुमति है। इसमें कर्मचारी और उसके परिवार की शादी से जुड़े खर्च शामिल हैं।

घर खरीदने और बनवाने के लिए क्या हैं नियम?

दूसरी कैटेगरी में घर से जुड़े खर्च शामिल किए गए हैं। इसके तहत कर्मचारी घर या फ्लैट खरीदने, मकान बनवाने, होम लोन चुकाने और घर की मरम्मत या बदलाव के लिए पीएफ से पैसा निकाल सकते हैं।

ईपीएफओ की गाइडलाइन के अनुसार, इन जरूरतों के लिए पूरी सदस्यता के दौरान अधिकतम 5 बार निकासी की सुविधा दी गई है।

इमरजेंसी में साल में दो बार निकासी

तीसरी कैटेगरी विशेष परिस्थितियों के लिए बनाई गई है। इसमें प्राकृतिक आपदा और अन्य निर्धारित आपात स्थितियां शामिल हैं।

ऐसी परिस्थितियों में कर्मचारी एक वित्त वर्ष में अधिकतम दो बार पीएफ से एडवांस निकाल सकते हैं।

PF बैलेंस का कितना पैसा निकाल सकते हैं?

ईपीएफओ की गाइड के मुताबिक, 12 महीने की सदस्यता पूरी होने के बाद कर्मचारी अपने कुल EPF बैलेंस का अधिकतम 75% तक निकाल सकते हैं।

इस बैलेंस में कर्मचारी और नियोक्ता का योगदान तथा उस पर मिलने वाला ब्याज शामिल है।

हालांकि, पैसा निकालने की वास्तविक राशि निकासी के उद्देश्य और लागू शर्तों पर निर्भर करेगी।

आवेदन से पहले इन बातों का रखें ध्यान

EPF एडवांस की सुविधा कर्मचारियों को अपनी जरूरी आर्थिक जरूरतें पूरी करने में मदद करती है। इसके लिए उन्हें अपना पीएफ खाता बंद करने की जरूरत नहीं होती।

हालांकि, आवेदन करने से पहले कर्मचारियों को पात्रता, जरूरी दस्तावेज और निकासी से जुड़ी शर्तों की जानकारी जरूर लेनी चाहिए। हर कैटेगरी में पैसे निकालने की संख्या और नियम अलग हैं।

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