EPFO की नई पहल, लाखों कर्मचारियों को मिल सकता है PF और पेंशन का लाभ

EPFO ने छूटे हुए कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने के लिए Employees’ Enrolment Campaign 2026 शुरू किया है। इस अभियान के तहत योग्य कर्मचारियों को EPF पेंशन और इंश्योरेंस का लाभ मिल सकता है। नियोक्ताओं के पास पुराने रिकॉर्ड सुधारने और नामांकन पूरा करने के लिए 31 अक्टूबर तक का समय है।

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In Short

  • EPFO ने Employees’ Enrolment Campaign 2026 शुरू किया है जिसके तहत छूटे हुए योग्य कर्मचारियों को EPF पेंशन और इंश्योरेंस लाभ से जोड़ा जा सकेगा।
  • नियोक्ता 31 अक्टूबर 2026 तक उन कर्मचारियों का नामांकन कर सकते हैं जो 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2026 के बीच EPF कवरेज से बाहर रह गए थे।
  • इस अभियान में कर्मचारियों का UAN डिजिटल तरीके से बनाया जाएगा और योगदान जमा करने की प्रक्रिया ECR प्लेटफॉर्म के जरिए पूरी होगी।

By Gaurav Kumar:

कई कर्मचारी ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने किसी कंपनी या संस्थान में लंबे समय तक काम किया हो, लेकिन उन्हें भविष्य निधि यानी EPF, पेंशन या इंश्योरेंस जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाया। ऐसे कर्मचारियों को राहत देने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने Employees’ Enrolment Campaign 2026 शुरू किया है।

इस अभियान के जरिए कंपनियों और संस्थानों को मौका दिया गया है कि वे पुराने रिकॉर्ड को सुधार सकें और उन योग्य कर्मचारियों को EPF सिस्टम में शामिल कर सकें, जो पहले इससे बाहर रह गए थे।

31 अक्टूबर 2026 तक कर सकेंगे नामांकन

Employees’ Enrolment Campaign 2026 की शुरुआत 29 जून 2026 से हुई है। इस योजना के तहत कंपनियां उन कर्मचारियों का नामांकन कर सकती हैं, जो 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2026 के बीच EPF कवरेज से बाहर रह गए थे।

इस अभियान का फायदा उठाने के लिए नियोक्ताओं के पास 31 अक्टूबर 2026 तक का समय है। इसका उद्देश्य कंपनियों को स्वैच्छिक रूप से पुराने रिकॉर्ड ठीक करने और योग्य कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना है।

किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा?

इस अभियान के तहत वही कर्मचारी शामिल किए जा सकते हैं, जो तय अवधि के दौरान EPF कवरेज के लिए योग्य थे लेकिन किसी कारण से सिस्टम में शामिल नहीं हो पाए।

हालांकि, इसके लिए एक शर्त रखी गई है। घोषणा की तारीख पर कर्मचारी जीवित होना चाहिए और संबंधित संस्थान में सक्रिय रूप से काम कर रहा होना चाहिए।

नियोक्ताओं को मिलेगी कुछ राहत

EPFO के इस अभियान में कंपनियों के लिए कुछ प्रशासनिक राहत भी दी गई है। इसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा संस्थानों को पुराने रिकॉर्ड सुधारने के लिए आगे लाना है।

Image Credit : Aaj Tak

इसमें कर्मचारी के योगदान से जुड़ी एक अहम राहत शामिल है। मंत्रालय के अनुसार, अगर पहले कर्मचारी का हिस्सा नहीं काटा गया था तो योजना की शर्तों के तहत इसमें छूट दी जा सकती है।

कैसे होगा कर्मचारियों का नामांकन?

इस अभियान के तहत पूरी प्रक्रिया डिजिटल रखी गई है। नियोक्ताओं को UMANG मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए कर्मचारियों के लिए फेस ऑथेंटिकेशन आधारित Universal Account Number यानी UAN बनाना होगा।

UAN तैयार होने के बाद जरूरी वैधानिक योगदान को Electronic Challan-cum-Return यानी ECR प्लेटफॉर्म के जरिए जमा करना होगा।

नियोक्ताओं को अपने रोजगार और वेतन रिकॉर्ड की जांच कर ऐसे कर्मचारियों की पहचान करनी होगी, जो इस योजना के लिए योग्य हैं।

EPFO चला रहा जागरूकता अभियान

EPFO इस योजना को लेकर जागरूकता अभियान भी चला रहा है। इसके तहत नियोक्ताओं, कर्मचारियों, ठेकेदारों और अन्य संबंधित लोगों को योजना के नियमों और प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही है।

कई मंत्रालय, सरकारी विभाग, राज्य सरकारें, केंद्र शासित प्रदेश, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां और स्वायत्त संस्थान भी इस अभियान को बढ़ावा देने में सहयोग कर रहे हैं।

EPFO का यह अभियान कंपनियों को पुराने EPF रिकॉर्ड सुधारने और योग्य कर्मचारियों को औपचारिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली से जोड़ने का एक मौका देता है। नियोक्ताओं को 31 अक्टूबर 2026 से पहले जरूरी प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

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