EPF में छुपा है आपकी हर टेंशन का इलाज, जानिए कैसे और कब निकालें पैसा

EPF Withdrawal Rules: ईपीएफओ जहां एक तरफ निवेश के लिए बेस्ट ऑप्शन है। वहीं, दूसरी तरफ यह इमरजेंसी में मददगार साबित होता है। दरअसल, कई स्थिति में आप पीएफ से पैसे निकाल सकते हैं।

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EPF Withdrawal Rules

By Priyanka Kumari:

EPFO Rule: अगर आपको लगता है कि EPF (Employees Provident Fund) का पैसा सिर्फ रिटायरमेंट के बाद ही मिलता है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आज के दौर में जब हर कोई पैसे की टेंशन में रहता है, ये जानना जरूरी है कि आप अपने पीएफ अकाउंट (PF Account) से इमरजेंसी में भी पैसे निकाल सकते हैं।आइए जानते हैं वो खास मौके जब आप पीएफ अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं।

मेडिकल इमरजेंसी 

अगर घर में कोई बीमार हो जाए चाहे आप, आपके बच्चे, पत्नी या माता-पिता तो PF का पैसा निकालना सबसे आसान है। इसमें 7 साल का वेट नहीं करना पड़ता। आप 6 महीने की बेसिक सैलरी+DA या अपने हिस्से की रकम, जो कम हो, निकाल सकते हैं।

बच्चों की पढ़ाई

10वीं के बाद बच्चों की पढ़ाई में अगर पैसे की टेंशन हो तो पीएफ अकाउंट आपकी मदद कर सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपने कम से कम 7 साल तक EPF में पैसा जमा किया हो। आप अपने हिस्से का 50% तक पैसा निकाल सकते हैं। आपको बता दें कि ये मौका सिर्फ 3 बार मिलता है।

शादी के लिए

खुद की, बच्चों की या भाई-बहन की शादी हो तो पीएफ अकाउंट इसमें भी साथ देता है। 7 साल की नौकरी के बाद शादी के लिए अपने हिस्से की रकम का 50% तक निकाला जा सकता है। लेकिन ये सुविधा भी केवल 3 बार मिलती है, इसलिए सोच-समझकर इस्तेमाल करें।

घर खरीदने या बनवाने के लिए

अगर आप घर खरीदना या बनवाना चाहते हैं, तो ईपीएफ अकाउंट से पैसा निकाला जा सकता है। हालांकि, इसके लिए कम से कम 5 साल की नौकरी जरूरी है। आप 24 से 36 महीने की बेसिक सैलरी+DA या मकान की कीमत (जो कम हो) निकाल सकते हैं। लोन चुकाने के लिए भी 10 साल बाद पैसा निकाला जा सकता है।

वहींस अगर आपने घर बनवाने के बाद 5 साल बिता लिए हैं, तो उसकी मरम्मत के लिए हर 10 साल में एक बार PF से पैसा निकाल सकते हैं।

रिटायरमेंट से एक साल पहले

अगर आपकी उम्र 54 साल या उससे ज्यादा है और रिटायरमेंट सिर्फ 1 साल दूर है तो आप EPF का 90% पैसा एडवांस में निकाल सकते हैं।

बेरोजगारी होने पर

अगर नौकरी चली गई है या कंपनी बंद हो गई है, तो पीएफ से पैसा निकाल सकते हैं। आप 50% तक रकम निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको 2 महीने से वेतन नहीं मिला हो। अगर किसी दुर्घटना में पीएफ होल्डर विकलांग हो जाता है, तो जरूरी चीजें खरीदने के लिए हर 3 साल में PF से पैसा निकाला जा सकता है।

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