EPF Withdrawal Rules: पीएफ का पैसा निकालने के नए नियम, जानिए कब और कितनी बार निकाल सकते हैं पैसा

EPF खाताधारकों के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। अब मेडिकल खर्च, पढ़ाई, शादी और घर जैसी जरूरतों के लिए पैसे निकालने की सुविधा को आसान बनाया गया है। लेकिन किस जरूरत पर कितनी बार और कितनी राशि निकाली जा सकती है, इसके लिए नए नियमों को समझना जरूरी है।

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In Short

  • EPFO ने EPF एडवांस निकासी के नियमों को आसान बनाया, अब जरूरतों को तीन कैटेगरी में बांटा गया है।
  • बीमारी के इलाज के लिए EPF एडवांस निकालने पर निकासी की संख्या की कोई तय सीमा नहीं रखी गई है।
  • शिक्षा के लिए 10 बार और शादी से जुड़े खर्चों के लिए 5 बार तक EPF से पैसा निकालने की सुविधा मिलेगी।

By Gungun Mishra:

कर्मचारियों के लिए EPF (Employees Provident Fund) रिटायरमेंट के लिए जमा होने वाली बड़ी बचत होती है। लेकिन जरूरत पड़ने पर इस पैसे का इस्तेमाल पहले भी किया जा सकता है। मेडिकल खर्च, बच्चों की पढ़ाई, शादी या घर से जुड़ी जरूरतों के लिए EPF से एडवांस निकासी की सुविधा मिलती है। अब EPFO ने इन नियमों को आसान बनाते हुए अलग-अलग जरूरतों को तीन बड़ी कैटेगरी में बांट दिया है।

EPF निकासी के नियम हुए आसान

EPFO ने एक पोस्ट के जरिए बताया कि EPF एडवांस से जुड़े नियमों को सरल बनाया गया है, ताकि सदस्य आसानी से समझ सकें कि किस जरूरत के लिए कितनी बार पैसा निकाला जा सकता है। नए ढांचे में EPF एडवांस को तीन हिस्सों में बांटा गया है- जरूरी जरूरतें, घर से जुड़ी जरूरतें और विशेष परिस्थितियां।

इन नियमों में बीमारी, शिक्षा, शादी और घर खरीदने जैसी जरूरतों को शामिल किया गया है।

बीमारी के लिए EPF से निकाल सकते हैं पैसा, कोई तय सीमा नहीं

जरूरी जरूरतों की कैटेगरी में बीमारी के इलाज के लिए EPF एडवांस लिया जा सकता है। यह सुविधा कर्मचारी खुद या योग्य परिवार के सदस्यों के इलाज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।

बीमारी के मामले में एडवांस निकालने की संख्या पर कोई तय सीमा नहीं रखी गई है। यानी अगर किसी सदस्य को बार-बार मेडिकल खर्च की जरूरत पड़ती है तो वह नियमों के तहत कई बार EPF से एडवांस ले सकता है।

पढ़ाई के लिए 10 बार तक निकासी की सुविधा

EPF खाते से शिक्षा से जुड़े खर्चों के लिए भी एडवांस लिया जा सकता है। यह सुविधा कर्मचारी खुद या योग्य परिवार के सदस्यों की पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।

नए नियमों के अनुसार, शिक्षा के लिए EPF एडवांस सदस्यता अवधि के दौरान अधिकतम 10 बार तक लिया जा सकता है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

शादी के लिए 5 बार तक निकाल सकते हैं पैसा

शादी से जुड़े खर्चों को भी जरूरी जरूरतों की कैटेगरी में रखा गया है। EPF सदस्य अपनी शादी या योग्य परिवार के सदस्यों की शादी के लिए एडवांस ले सकते हैं।

इस सुविधा का इस्तेमाल EPF सदस्यता के दौरान अधिकतम पांच बार तक किया जा सकता है।

घर खरीदने और लोन चुकाने के लिए भी सुविधा

EPF की दूसरी कैटेगरी में घर से जुड़ी जरूरतों को शामिल किया गया है। इसके तहत सदस्य फ्लैट या प्लॉट खरीदने, घर बनाने, होम लोन चुकाने और घर की मरम्मत या सुधार जैसे कामों के लिए EPF एडवांस ले सकते हैं।

इन सभी हाउसिंग जरूरतों के लिए सदस्यता अवधि के दौरान अधिकतम पांच बार तक निकासी की जा सकती है।

विशेष परिस्थितियों में साल में दो बार निकासी

तीसरी कैटेगरी विशेष परिस्थितियों से जुड़ी है। इसमें केंद्रीय EPF बोर्ड की ओर से तय की गई परिस्थितियां शामिल होंगी।

इस सुविधा का इस्तेमाल एक वित्त वर्ष में अधिकतम दो बार किया जा सकता है।

EPF बैलेंस का 75% तक निकालने की सुविधा

नए फ्रेमवर्क में एक सामान्य निकासी ढांचा भी दिया गया है। इसके तहत सदस्य अपने EPF बैलेंस का अधिकतम 75% तक निकाल सकते हैं। इसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान शामिल होगा।

हालांकि, बाकी 25% राशि EPF खाते में बनाए रखना जरूरी होगा। इसके अलावा निकासी के लिए लागू पात्रता शर्तों को पूरा करना भी जरूरी रहेगा।

कुल मिलाकर, नए नियमों का उद्देश्य EPF एडवांस की प्रक्रिया को आसान बनाना है, ताकि सदस्य अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से अपनी बचत का इस्तेमाल कर सकें।

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